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Shami-Hasin Jahan: शमी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पत्नी हसीन का गुजारा भत्ता बढ़ाने की याचिका पर मांगा जवाब

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 07 Nov 2025 01:40 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अंतरिम राहत के तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा तय की गई राशि काफी उचित लगती है। अदालत ने कहा कि अंतिम निर्णय से पहले दोनों पक्षों का पक्ष सुनना आवश्यक है।

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Supreme Court Seeks Response from Mohammed Shami, West Bengal Govt on Hasin Jahan Plea Increased Maintenance
शमी और हसीन - फोटो : Instagram/ANI
भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। यह नोटिस शमी की अलग रह रही पत्नी हसीन जहां की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की है। हसीन जहां ने कोर्ट से कहा है कि वर्तमान राशि उनके और बेटी के खर्चों के लिए अपर्याप्त है।
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Supreme Court Seeks Response from Mohammed Shami, West Bengal Govt on Hasin Jahan Plea Increased Maintenance
हसीन जहां और शमी - फोटो : Instagram/ANI
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अंतरिम राहत के तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा तय की गई राशि काफी उचित लगती है। अदालत ने कहा कि अंतिम निर्णय से पहले दोनों पक्षों का पक्ष सुनना आवश्यक है।
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Supreme Court Seeks Response from Mohammed Shami, West Bengal Govt on Hasin Jahan Plea Increased Maintenance
शमी और हसीन जहां - फोटो : ANI
हाई कोर्ट का आदेश
इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि मोहम्मद शमी अपनी पत्नी और बेटी को हर महीने कुल चार लाख रुपये बतौर गुजारा भत्ता दें। हाई कोर्ट ने हसीन जहां को हर महीने 1.50 लाख रुपये और बेटी को 2.50 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ अब हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बढ़ी हुई राशि की मांग की है।

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शमी और हसीन - फोटो : Instagram/ANI
विवादों में रहा रिश्ता
मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच 2018 से विवाद चल रहा है। हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इसके बाद दोनों अलग रहने लगे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा।
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शमी और हसीन - फोटो : Instagram/ANI
इतने रुपये प्रतिमाह दे रहे शमी
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी द्वारा पारित आदेश में कहा गया था, 'मेरे विचार से, याचिकाकर्ता नंबर एक (हसीन जहां) को 1,50,000 रुपये प्रति माह और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपये की राशि मामले का निपटारा होने तक दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित होगा।' आदेश में कहा गया था, 'हालांकि याचिकाकर्ता के बच्चे के संबंध में पति/विपरीत पक्ष (शमी) को हमेशा स्वेच्छा से उसकी शिक्षा और/या अन्य उचित खर्चों में उपरोक्त राशि के अतिरिक्त सहायता करने की स्वतंत्रता होगी।'
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