{"_id":"5a71d2c84f1c1b80268b7817","slug":"food-licence-mandatory-for-gym-trainers","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"जिम जाते हैं तो इस एक बात पर ध्यान जरूर दें, नजरअंदाज किया तो पछताएंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिम जाते हैं तो इस एक बात पर ध्यान जरूर दें, नजरअंदाज किया तो पछताएंगे
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 01 Feb 2018 05:51 PM IST
विज्ञापन
gym
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगर आप जिम जाते हैं तो इस बात पर ध्यान जरूर दें। नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है।
gym shimla
यदि जिम में बॉडी बनाने की कोशिशों में जुटे लोगों को जिम संचालक फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उन्हें फूड सेफ्टी का लाइसेंस लेना होगा। तो अगर आप वहां जाएं तो ध्यान जरूर दें कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं।
gym shimla
वरना इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं वह सही भी है या नहीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ.जीसी कंडवाल के मुताबिक शहर में बहुत से जिम संचालन बॉडी बनाने के लिए उनके यहां आने वाले लोगों को फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
लॉयंस डैन जिम
- फोटो : Internet
अस्पताल और स्कूलों में यदि कैंटीन चल रही है तो उनके लिए भी मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से इसका लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ.जीसी कंडवाल के मुताबिक शहर में बहुत से जिम संचालन बॉडी बनाने के लिए उनके यहां आने वाले लोगों को फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं।
विज्ञापन
फूड डेस्टिनेशन
इसके अलावा स्कूलों और विभिन्न अस्पतालों में कैंटीनें चल रही हैं, लेकिन इन संचालकों ने फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं लिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि राजधानी में जल्द ही इस तरह के जिम, स्कूलों और अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा।