फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

हाईकोर्ट ने जारी किए वाहन चालकों के लिए ये दिशा निर्देश, आप भी जान लीजिए...

Sat, 23 Jun 2018 10:47 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 23 Jun 2018 10:47 AM IST
विज्ञापन
high court decision for vehicle owner
nainital high court - फोटो : google

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वाहन चालकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। वरना जुर्माना भरना पड़ सकता है।


 

high court decision for vehicle owner
demo pic
सड़क दुघर्टनाआें के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग करने वालों का लाइसेंस निरस्त करने की व्यवस्था बनाई जाए। जब तक  लाइसेंस निरस्तीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होती, ऐसे वाहन चालकों से पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला जाए। एक जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिए हैं।
high court decision for vehicle owner
helmet

न्यायमूर्ति द्वय ने यह भी आदेश दिए हैं कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के नियम का पुलिस सख्ती से पालन कराए। कोर्ट ने यह भी ताकीद किया कि हेलमेट आईएसआई मार्क का ही हो और नियमों  के पालन के लिए एसएसपी, सीओ व कोतवाल मुख्यतौर पर जिम्मेदार होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
high court decision for vehicle owner
इलाहाबाद हाईकोर्ट
 कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों का पालन न होने पर प्रदेश के किसी भी नागरिक को यह छूट है कि वह मामले से हाईकोर्ट को अवगत कराए। कोर्ट ने सरकार को यह आदेश भी दिए  हैं कि नाबालिगों को न तो लाइसेंस जारी किए जाएं और न ही उन्हें वाहन चलाने दिए जाएं।
विज्ञापन
high court decision for vehicle owner
Driving

इस मामले में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़े अविदित नोलियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 व 129 का कठोरता से पालन नहीं करा रही है। इससे दुर्घटनाएं बढ़ रहीं हैं। छोटे-बड़े वाहन अपनी लंबाई से ज्यादा लंबे पोल, पाइप, सरिया आदि ले जाते हैं। इससे भी दुर्घटनाएं  बढ़ रही हैं। वर्तमान हालात में याचिका के तथ्यों को कोर्ट ने जायज पाया। इस पर खंडपीठ ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बातचीत करने के पर कठोर कार्रवाई, हेलमेट की अनिवार्यता का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed