जिस भवन में हाईकोर्ट संचालित है वह न केवल ऐेतिहासिक है, बल्कि कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी है। स्थापना के बाद से अब तक यह भवन वर्न्स डेल स्टेट से लेकर हाईकोर्ट तक का गवाह बन चुका है लेकिन विडंबना है कि कोई भी दफ्तर या संस्थान यहां स्थायी नहीं रह सका है। यह भवन गौथिक शैली में बना हुआ है।
Nainital HighCourt: गौथिक शैली में बना है नैनीताल हाईकोर्ट का भवन, ऐतिहासिक ही नहीं कई मायनों में है खास
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अब किस कार्य के लिए होगा हाईकोर्ट भवन का उपयोग
प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने संबंधी फैसले को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब देर सवेर हाईकोर्ट का हल्द्वानी शिफ्ट होना तय है। ऐसे में इस ऐतिहासिक भवन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा। इसे लेकर शहर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानकारों का कहना है कि यदि हाईकोर्ट शिफ्ट होता है तो इस भवन का उपयोग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए किया जाना चाहिए।
हम तो पहले नैनीताल में राजधानी बनाने की मांग कर रहे थे लेकिन हमें हाईकोर्ट मिला। हाईकोर्ट बनने से लोगों को रोजगार भी मिला था। इसे शिफ्ट करने से पहले लोगों और अधिवक्ताओं की राय ली जाती तो ज्यादा बेहतर होता। -सरिता आर्या विधायक नैनीताल।
कानून मंत्री से करेंगे वार्ता
सरकार का हाईकोर्ट शिफ्ट करने का फैसला गलत है। जल्द ही इस संबंध में पूर्व सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता डा. महेंद्र सिंह पाल के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल केंद्रीय कानून मंत्री से मिलेगा। -प्रशांत जोशी, उपाध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल।
पहाड़ से पलायन बढ़ाएगा यह फैसला
हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने का फैसला उत्तराखंड विरोधी और अलग पर्वतीय राज्य की अवधारणा के खिलाफ है। इससे पहाड़ से पलायन बढ़ेगा और तराई भाबर की कृषि योग्य भूमि भी घटेगी। सरकार का यह फैसला पहाड़ से पलायन को बढ़ाएगा। -डा. महेंद्र सिंह पाल, पूर्व सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट नैनीताल।
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विधि स्थापित किया जाए
हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने से पहले सरकार को अधिवक्ताओं से रायशुमारी करनी चाहिए थी लेकिन सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। अब जबकि हाईकोर्ट शिफ्ट हो रहा है तो इस परिसर में कुमाऊं विश्वविद्यालय का विधि संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। -सचिन नेगी पालिकाध्यक्ष नैनीताल।
मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार के इस फैसले के खिलाफ हूं। हाईकोर्ट पहाड़ में ही रहता तो ठीक था। पहाड़ से गांव खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार का निर्णय उत्तराखंड राज्य की अस्मिता के खिलाफ है। -डीके जोशी, अधिवक्ता, हाईकोर्ट नैनीताल