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Income Tax विभाग ने जारी किया नया फरमान, ध्यान नहीं दिया तो बुरे फंसेंगे
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 27 Jun 2018 09:19 AM IST
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इनकम टैक्स विभाग ने आयकरदाताओं के लिए नया फरमान जारी किया है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में परेशानी झेलने को तैयार रहे। दरअसल, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में 20 हजार रुपये से ज्यादा कैश लेना या देना भारी पड़ सकता है। आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत निर्धारित सीमा से ज्यादा कैश का लेन-देन करने वालों पर नजर रखी जा रही है।
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विभाग ने एक अप्रैल 2017 से लागू हुए वित्त अधिनियम के तहत यह एडवाइजरी जारी की है। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं तो किसी भी सूरत में 20 हजार रुपये से ऊपर कैश का लेन-देन न करें। अगर ऐसा किया तो टैक्स के अलावा जुर्माना भी अदा करना होगा।
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विभाग ने यह भी ताकीद की है कि एक दिन में खाते में दो लाख रुपये से अधिक जमा होने पर संबंधित व्यक्ति से जवाब मांगा जा सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशन में हैं तो आपको खर्च के लिए एक दिन में 10,000 रुपये से अधिक कैश का भुगतान नहीं करना चाहिए।
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साथ ही अगर किसी राजनीतिक दल या पंजीकृत ट्रस्ट को नगद चंदा दे रहे हैं तो यह रकम भी दो हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयकर विभाग ने यह एडवाइजरी अपनी वेबसाइट पर जारी की है। आयकर सूत्रों के मुताबिक पांच लाख रुपये से ऊपर कीमत के वाहन खरीदारों पर आयकर विभाग की नजर है।
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वाहन बेचने वाले डीलर्स के अलावा बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह ऐसे वाहन स्वामियों की सूची तत्काल उपलब्ध कराएं। इसके बाद आयकर विभाग पूरी जांच पड़ताल करेगा और आगे की कार्रवाई कर सकता है। आपको कार खरीद में अदा की गई कीमत का हिसाब भी देना पड़ सकता है।
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