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Delhi: नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म, अब 5वीं व 8वीं में पास न होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे बच्चे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 07 Oct 2022 10:39 PM IST
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Delhi government released new promotion policy for class 5th and 8th
दिल्ली का सरकारी स्कूल - फोटो : Manish Sisodia Twitter
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दिल्ली में अब पांचवीं व आठवीं कक्षा में पास न होने पर अगली कक्षा में प्रमोट होने का अवसर नहीं मिलेगा। उत्तीर्ण नहीं होने पर छात्र को रिजल्ट जारी होने के बाद दो महीने के भीतर अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर दिया जाएगा। इन कक्षाओं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी (फेल न होने की नीति) को खत्म कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अब पांचवीं और आठवीं कक्षा की नई प्रमोशन पॉलिसी जारी की है। 
 
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दिल्ली का सरकारी स्कूल - फोटो : Manish Sisodia Twitter
यह पॉलिसी सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगी। नई पॉलिसी के अब कुछ विशेष परिस्थिति में पांचवी और आठवीं में बच्चों को अगली कक्षा में जाने रोका जा सकता है। उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत की संसद ने शिक्षा के कानून में नो डिटेंशन का प्रावधान बच्चों के हित में किया था। लेकिन इससे बच्चों का नुक़सान हुआ। इस नुक़सान को रोकने के लिए अब कुछ विशेष परिस्थिति में अगले साल से पाँचवी और आठवीं में बच्चों को रोका जाएगा। इन नई प्रमोशन पॉलिसी का उद्देश्य किसी बच्चे को रोकना नहीं बल्कि प्राथमिक कक्षाओं को भी बड़ी कक्षाओं की तरह गंभीरता से लेने का प्रयास है। 
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दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया - फोटो : फाइल फोटो
सिसोदिया ने कहा कि संसद द्वारा 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधनों को ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने तीसरी से आठवीं के लिए नई एग्जामिनेशन गाइडलाइन्स व प्रमोशन पॉलिसी जारी की है। नई असेसमेंट गाइडलाइंस के तहत 5वीं व 8वीं कक्षा में पास न होने की स्थिति में विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। संसद द्वारा 2019 में इस अधिनियम में संशोधन कर राज्यों को अनुमति दी गई कि राज्य ये निर्धारित कर सकते है कि कैसे नो डिटेंशन पॉलिसी से इतर जाते हुए कक्षा 5वीं व 8वीं में विद्यार्थियों को डिटेन कर उनके अगली कक्षा में प्रमोशन को रोक सकते हैं। दिल्ली के एससीईआरटी द्वारा यह मूल्यांकन व प्रमोशन गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। इन गाइडलाइंस को दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली छावनी बोर्ड और दिल्ली के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा। 
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दिल्ली सरकारी स्कूल - फोटो : Twitter
नई असेसमेंट गाइडलाइंस और प्रमोशन पॉलिसी
. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा।
. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा पांचवीं और आठवीं में नियमित परीक्षा होगी।
. तीसरी, चौथी, छठी व सातवीं कक्षा का मूल्यांकन कक्षा पांचवीं और आठवीं के समान परीक्षा पैटर्न पर किया जाएगा। तीसरी, चौथी, छठी व सातवीं कक्षा के छात्रों को एक ही कक्षा में रोका नहीं जाएगा। 
. कक्षा तीसरी से आठवीं के लिए शैक्षणिक सत्र में मध्यावधि परीक्षा(सितंबर-अक्तूबर) और वार्षिक परीक्षा फरवरी और मार्च केरुप में मूल्यांकन होगा। 
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दिल्ली सरकारी स्कूल - फोटो : Atishi Facebook
प्रमोशन गाइडलाइंस
. पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए सत्र के अंत में पास घोषित होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे।
. अगली उच्च कक्षा में प्रमोशन के लिए जरुरी है कि विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त किए अंको के अतिरिक्त मध्यावधि परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में कुल अंक में से न्यूनतम 25 फीसदी अंक प्राप्त करे। 
. दुबारा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए एक छात्र को उस विषय में कम से कम 25 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे जिसमें उसने दुबारा परीक्षा दी है।
. यदि कोई छात्र उन विषयों में कम से कम 25 फीसदी अंक प्राप्त नहीं करता है, जिसमें उसने दुबारा परीक्षा दी है और 100 में से न्यूनतम 33 अंक प्राप्त नहीं करता है तो उसे आवश्यक पुनरावृत्ति की श्रेणी में रखा जाएगा। इस मामले में छात्र को अगले सत्र के दौरान उसी कक्षा में वापस रखा जाएगा।
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