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जब कोर्ट में वकील ने बताया हनीप्रीत का दिल्ली कनेक्शन तो ऐसे मिला करारा जवाब

Wed, 27 Sep 2017 04:46 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 27 Sep 2017 04:46 PM IST
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honeypreet delhi connection and delhi high court denial on this logic
- फोटो : अमर उजाला

हनीप्रीत के अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि चंडीगढ़ का माहौल खराब है और कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है। स्वयं हरियाणा के डीजी भी अपने बयान में इस तथ्य की पुष्टि कर चुके है। इससे स्पष्ट है कि उनकी मुवक्किल की जान को खतरा है। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया।

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हनीप्रीत

हनीप्रीत के दिल्ली निवासी नहीं होने के सवाल पर उसके अधिवक्ता ने कहा उनकी मुवक्किल का ग्रेटर कैलाश पार्ट टू में घर है और इस आधार पर वह दिल्ली में जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकती है। इसके अलावा गिरफ्तारी का अंदेशा होने पर कोई भी व्यक्ति देश भर में कहीं भी हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर सकता है। हम समर्पण के लिए नहीं, बल्कि जांच में सहयोग करने के लिए अग्रिम जमानत मांग रहे है।

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हनीप्रीत

अदालत ने कहा आप तीन सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत मांग रहे है। चंडीगढ़ मात्र पांच घंटे का रास्ता है। आप वहां जा सकते है। अधिवक्ता ने कहा हम जांच में सहयोग करना चाहते है और हमें गिरफ्तारी का अंदेशा है। आप अग्रिम जमानत मंजूर कर दें, तो हम चंडीगढ़ में जमानत के लिए आवेदन दायर करने के अलावा जांच में शामिल होना चाहते है।
हरियाणा पुलिस व दिल्ली पुलिस के अधिवक्ताओं ने सुनवाई पर आपत्ति करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की देश भर में 10 संपत्तियां है तो उसे हर राज्य में जमानत पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। इस मामले में हरियाणा में मामला दर्ज है और वहीं जांच चल रही है। याची पर गंभीर आरोप है। इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार है और याची को विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। ऐसे में जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

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हनीप्रीत

चीफ जस्टिस ने पूछा, कहां है हनीप्रीत: इससे पूर्व हनीप्रीत के अधिवक्ता ने सुबह चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष जमानत आवेदन दायर कर तुरंत सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा उनकी मुवक्किल को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और उसकी जान को खतरा देखते हुए फौरन सुनवाई की जाए। जस्टिस मित्तल ने उनसे पूछा हनीप्रीत कहां है। इस पर अधिवक्ता ने कहा वह अभी तक सुरक्षित है। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई दोपहर बाद तय कर दी।

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- फोटो : अमर उजाला

देशद्रोह और हिंसा भड़काने के आरोप: हरियाणा पुलिस ने 25 अगस्त, 2017 को राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा और पंजाब में हिंसा भड़काने के अलावा उस पर देशद्रोह का भी केस दर्ज किया गया है। इस हिंसा में 41 लोग मारे गए थे। पुलिस को उसके अलावा 42 अन्य लोगों की भी इस मामले में तलाश है। राम रहीम को सजा सुनाए जाने के दिन तक उसके साथ साए की तरह रहने वाली 36 वर्षीय प्रियंका तनेता उर्फ हनीप्रीत उसके बाद से गायब है।

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