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Delhi HC asks MIB to file action taken report on non-NBSA media channels found to have violated Cable TV Act on Rakul Preet's complaint
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अभिनेत्री रकुल प्रीत की शिकायत पर उच्च न्यायालय ने मांगी चैनलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: स्वाति सिंह
Updated Thu, 04 Mar 2021 11:06 PM IST
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रकुल प्रीत सिंह
- फोटो : instagram/rakulpreet
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले से अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह को जोड़ने वाले समाचारों में केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए ऐसे विभिन्न टीवी चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर वह स्थिति रिपोर्ट दायर करे जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडडर्स एसोसिएशन (एनबीएसए) के सदस्य नहीं हैं।
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रकुल प्रीत सिंह
- फोटो : instagram
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने एनबीएसए द्वारा दाखिल दो स्थिति रिपोर्ट और मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर गौर किया। मंत्रालय का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के वकील अजय दिग्पाल ने किया। उन्होंने कहा कि चैनलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है और सभी निजी चैनलों को परामर्श जारी किया गया है कि केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून के तहत दिशानिर्देशों का पालन करें।
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रकुल प्रीत सिंह
- फोटो : amar ujala, mumbai
वहीं एनबीएसए ने अदालत को सूचित किया कि उसने अभिनेत्री की शिकायत पर गौर किया है और सदस्य चैनलों को विभिन्न आदेश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता के पास चैनलों के लिंक का ब्यौरा है तो उचित कार्रवाई के लिए इसे मंत्रालय को मुहैया कराया जा सकता है और चैनलों की विषय वस्तु मंत्रालय सीधे उनसे हासिल कर सकता है।
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रकुल प्रीत सिंह
- फोटो : Amar Ujala
इसने मंत्रालय से कहा कि केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून के तहत उल्लंघन करने वाले चैनलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर वह छह हफ्ते के अंदर दूसरी स्थिति रिपोर्ट दायर करे और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की।
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रकुल प्रीत सिंह
अभिनेत्री की तरफ से पेश हुए वकील अमन हिंगोरानी ने कहा कि मंत्रालय को कानून के तहत गैर एनबीएसए सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कहा कि कुछ प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री को कुछ मीडिया चैनलों ने हटा लिया है।
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