{"_id":"6023da539412e40c6d524d68","slug":"kangana-ranaut-to-apply-for-bmc-regularisation-and-agrees-to-withdraw-plea","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"कंगना रणौत ने बिना शर्त बीएमसी के खिलाफ वापस ली याचिका, बताई ये वजह","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}
कंगना रणौत ने बिना शर्त बीएमसी के खिलाफ वापस ली याचिका, बताई ये वजह
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: स्वाति सिंह
Updated Wed, 10 Feb 2021 06:36 PM IST
विज्ञापन
1 of 5
कंगना रणौत
- फोटो : फाइल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
अभिनेत्री कंगना रणौत की ओर से बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है। कोर्ट में कंगना ने बताया कि वह अवासीय फ्लैटों में कथित अनियमितता के संबंध में मुंबई नगर निकाय में नियमितीकरण का आवेदन दायर करेंगी। कंगना के वकील बीरेंद्र सराफ ने दिसंबर 2020 में कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को वापस लेने का अनुरोध किया। एक इमारत में तीन फ्लैटों को अवैध रूप से मिलाने पर बृन्हमुंबई महानगरपालिका के नोटिस के खिलाफ कंगना ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
2 of 5
कंगना रणौत
कोर्ट में जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने कंगना को अपील वापस लेने की इजाजत देते हुए कहा कि नियमितीकरण के आवेदन को जबतक नगर निकाय सुन नहीं लेता और फैसला नहीं कर लेता तब तक और उसके दो हफ्ते बाद तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। जस्टिस चव्हाण ने कहा, ''अपीलकर्ता (कंगना रणौत) को एमसीजीएम के समक्ष चार हफ्तों में नियमितीकरण का आवेदन देने की इजाजत दी जाती है। ''
3 of 5
कंगना रणौत
कोर्ट ने आगे कहा कि निगम, कानून के तहत उनके आवेदन पर तेजी से फैसला ले। कोर्ट ने यह भी कहा, ''अपीलकर्ता के खिलाफ विपरीत आदेश की सूरत में, बीएमसी द्वारा उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए ताकि अपीलकर्ता अपील दायर कर सकें। ''
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
कंगना रणौत
बता दें कि कंगना रणौत की मालिकाना हक वाले तीन फ्लैटों को कथित अवैध रूप से मिलाने के मामले में अभिनेत्री को मार्च 2018 में नोटिस जारी किया था। दिंडोशी की कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में नोटिस के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज कर दिया था। जिसके बाद कंगना ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
विज्ञापन
5 of 5
कंगना रणौत
- फोटो : फाइल फोटो
गौरतलब है कि पिछले साल नगर निकाय ने पाली हिल इलाके में स्थित रणौत के बंगले में कथित अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को सितंबर महीने मैं गिरा दिया था जिसके बाद काफी राजनैतिक बवाल हुआ था।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।