केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से सिनेमैटोग्राफर बिल को मंजूरी दे दी गई है। फिल्म बिरादरी से जुड़े लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे फिल्मों के अनुभव को संरक्षित करने और पायरेसी के खतरे को रोकने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
Cinematograph Amendment Bill: कैबिनेट ने सिनेमैटोग्राफ बिल को दी मंजूरी, खुशी से झूम उठी पूरी फिल्म इंडस्ट्री
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उन्होंने कहा कि कई लोगों की ओर से पाइरेसी पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करने, उम्र आधारित फिल्म वर्गीकरण और मौजूदा अधिनियम में कुछ प्रावधानों की मांग की गई थी। सरकार के इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग काफी खुश नजर आए। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर को टैग करते हुए खुशी जाहिर की।
Kudos to the @MIB_India for proactively making amendments to the Cinematograph Act, thereby preserving the movie going experience.@ianuragthakur
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वहीं, प्रोडक्शन हाउस टी-सीरीज ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर साझा किए गए एक बयान में कहा कि यह कदम पायरेसी पर लगाम लगाने में मदद करेगा। कंपनी ने लिखा, "टी-सीरीज फिल्म पाइरेसी के खतरे को रोकने में सुधार लाने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन के साथ सरकार के हालिया कदम का समर्थन करती है! यह कदम बहुत प्रभावी है, क्योंकि यह न केवल फिल्म इंडस्ट्री के तेजी से विकास में मदद करेगा बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के सृजन में बढ़ावा भी देगा।''
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फिल्म अभिनेता आर माधवन ने इसे शानदार कदम बताया है। अभिनेता ने ट्वीट किया, ''केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म पायरेसी के खतरे पर व्यापक रूप से अंकुश लगाने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन को मंजूरी दी। यह शानदार कदम है।" इसके अलावा दशहरा बनाने वाली कंपनी एसएलवी सिनेमा ने भी विधेयक को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है।
Union Cabinet approves amendment in Cinematograph Act 1952 to comprehensively curb menace of film piracy.
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बता दें कि इस बिल में कुछ नई कैटेगरीज जैसे UA 7+, UA 13+ और UA 16+ को शामिल किया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अगर यह विधेयक संसद में पास हो जाता है, तो आगे चलकर फिल्मों के सर्टिफिकेशन में ऐसी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बिना इजाजत के फिल्म की कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को तीन महीने से तीन साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही, उसके ऊपर 3 लाख का जुर्माना भी लग सकता है।
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