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Raj Kundra: 'मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वालों..,' बॉम्बे HC की अंतरिम राहत पर राज कुंद्रा ने दी प्रतिक्रिया?

Sat, 12 Oct 2024 12:53 AM IST
रुपाली रामा जायसवाल एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: रुपाली रामा जायसवाल Updated Sat, 12 Oct 2024 12:53 AM IST
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Raj Kundra cryptic note after Bombay HC Interim Relief On ED Eviction Notice goes viral on social media
राज कुंद्रा - फोटो : इंस्टाग्राम

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निष्कासन नोटिस पर अस्थायी रोक लगाने के बाद एक्स पर एक क्रिप्टिक नोट साझा किया। मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में दंपति को मुंबई और पुणे में अपनी संपत्ति खाली करने का आदेश दिया गया था। राज ने लिखा, 'उन दो लोगों के लिए जिन्होंने मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने और मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। मैं आपको माफ करता हूं।'

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राज कुंद्रा - फोटो : इंस्टाग्राम

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने ईडी के बेदखली नोटिस को चुनौती दी थी, जो एक संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बेदखली प्रक्रिया पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपनी रोक की अर्जी दायर नहीं कर दी।

Raj Kundra cryptic note after Bombay HC Interim Relief On ED Eviction Notice goes viral on social media
शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा - फोटो : इंस्टाग्राम@theshilpashetty

राज कुंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं-जो व्यक्ति सच्चाई और साहस की नींव पर खड़ा है, उसे तोड़ना आसान नहीं है। ईमानदारी की रोशनी हमेशा कायम रहती है।' ईडी ने 2018 में पोंजी स्कीम में अमित भारद्वाज की संलिप्तता की जांच शुरू की थी। जबकि शुरुआत में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का नाम नहीं लिया गया था, उन्हें अप्रैल में बताया गया था कि उनकी संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की जा रही है।

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राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी - फोटो : सोशल मीडिया

दंपति ने दावा किया है कि उन्होंने जांच के दौरान ईडी के साथ पूरा सहयोग किया है। राज कुंद्रा कई समन पर उपस्थित हुए और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज जमा किए। 27 सितंबर को जारी निष्कासन नोटिस में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को 10 दिनों के भीतर अपने जुहू आवास और पुणे बंगले को खाली करने के लिए कहा गया था।

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राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी - फोटो : सोशल मीडिया

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की पीठ ने सोमवार (7 अक्तूबर) को ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई गुरुवार (10 अक्तूबर) को तय की। ईडी के वकील ने कहा कि बेदखली नोटिस पर तब तक अमल नहीं किया जाएगा जब तक कुंद्रा और शेट्टी कुंद्रा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष रोक के लिए आवेदन नहीं देते। अदालत ने सेलिब्रिटी जोड़े को अपना स्थगन आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। अगर आदेश उनके खिलाफ जाता है, तो उन्हें किसी भी कार्रवाई से दो सप्ताह की सुरक्षा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान, ईडी के विशेष वकील सत्य प्रकाश ने कहा कि एजेंसी बेदखली नोटिस पर तब तक कार्रवाई नहीं करेगी जब तक राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बेदखली पर रोक के लिए पीएमएलए के अपीलीय न्यायाधिकरण में नहीं जाते।

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