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Salman Khan: पड़ोसी के खिलाफ मानहानि मामले में नए सिरे से होगी सुनवाई, समय की कमी बनी वजह

Thu, 03 Nov 2022 05:26 PM IST
निधि पाल एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: निधि पाल Updated Thu, 03 Nov 2022 05:26 PM IST
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salman khan defamation petition against his neighbor will now be heard afresh
सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया

सलमान खान द्वारा उनके पड़ोसी के खिलाफ मानहानि मामले में दायर याचिका पर फैसला सुनाना गुरुवार को संभव नहीं हो सका। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने कहा कि समय की कमी के कारण आदेश सुनाना संभव नहीं है। अब इस याचिका पर एक अन्य न्यायधीश ने सिरे से सुनवाई करेंगे। बता दें कि इस मामले में दलीलें सुनने वाले और अपना फैसला सुरक्षित रखने वाले जज सीवी भडांग शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

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सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया

बता दें कि जज सीवी भडांग ने इस मामले में दलीलें सुनी थीं और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब शुक्रवार को वह रिटायर हो रहे हैं। इसलिए दिवाली की छुट्टी के बाद अभिनेता की दलील किसी अन्य जज के सामने रखी जाएगी और उसपर नए सिरे से सुनवाई होगी। जज भडांग ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अगस्त में सुनवाई शुरू की थी। 

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सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया

निचली अदालत ने सलमान खान के पनवेल फॉर्म हाउस के के पास जमीन के मालिक केतन कक्कड़ को सलमान खान के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने से रोकने पर इंकार कर दिया था। निचली अदालत ने केतन को यूट्यूब से अपने पहले के वीडियो हटाने का निर्देश देने से भी इंकार कर दिया था। जिसके बाद जज भडांग ने 11 अगस्त को दलीलें पूरी होने के मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। भडांग ने कहा कि दुर्भाग्य से मैं निर्णय पूरा करने में असमर्थ हूं। मैंने अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से छुट्टी थी और फिर प्रशासनिक कार्य और मेरे पास अन्य कार्य थे। मुझे इसे सुनवाई के रूप में सूचीबद्ध करना होगा। 

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सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया

दरअसल सलमान खान मुंबई के पनवेल फार्म हाउस में गतिविधियों को केतन ने कक्कड़ ने रिकॉर्ड करके उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। इस मामले में सलमान ने कक्कड़ के खिलाफ निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। जब दीवानी अदालत ने कक्कड़ के खिलाफ कोई अंतरिम निरोधक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया तो सलमान ने उच्च न्यायालय का रुख किया। 

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