टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। मुंबई के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई पुलिस की ओर से दायर 'बी समरी रिपोर्ट' को स्वीकार कर लिया है, जिसके द्वारा वे उनके खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे थे।
Bhushan Kumar: भूषण कुमार को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने हटाए बलात्कार के आरोप
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अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने नौ नवंबर, 2023 को रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिससे भूषण कुमार के खिलाफ एफआईआर समाप्त हो गई है। बता दें कि विशेष रूप से 'बी समरी' रिपोर्ट तब दायर की जाती है जब पुलिस मामले को दुर्भावनापूर्ण रूप से झूठा करार देती है या जब जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोई सबूत या प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।
डीएन नगर पुलिस ने जुलाई 2021 में भूषण के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत के अनुसार भूषण ने अपनी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पर नौकरी दिलाने के बहाने एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार किया था।
साल 2022 में पुलिस ने एक बी समरी रिपोर्ट दायर की थी, जिसे शिकायतकर्ता के आचरण के आधार पर अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया था। पीड़िता ने बाद में कहा था कि उन्होंने परिस्थितिजन्य गलतफहमी के कारण भूषण के खिलाफ आरोप लगाए थे और वह उन्हें वापस ले रही हैं। उन्होंने बी-समरी रिपोर्ट के अनुमोदन पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
2023 में पुलिस ने फिर से बी समरी रिपोर्ट दाखिल की जिसे अब मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया है। इस बीच भूषण कुमार ने सहमति से एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान गुरुवार को भूषण की ओर से पेश वकील निरंजन मुंदारगी और चंदन सिंह शेखावत ने अदालत में बताया कि रिट याचिका की लंबित सुनवाई मुंबई पुलिस की बी समरी रिपोर्ट के स्वीकार होने के बाद अनावश्यक हो जाती है। जस्टिस पीडी नाइक और जस्टिस एमआर बोरकर की पीठ ने इसे स्वीकार कर लिया और रिट याचिका का निपटारा कर दिया।
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