बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को आज से कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। बसें भी 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही हैं। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद आज से यह व्यवस्था लागू हुई है। बाहरी राज्यों की बसों को नाकों पर चेक किया जा रहा है। हर यात्री की कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण देखा जा रहा है। बिना कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट पहुंचे लोगों को पहले दिन नाकों से लौटा दिया गया। नई बंदिशें लागू होने के पहले दिन थोड़ी ढील दी गई है। सीमांत इलाकों नयना देवी, मैहतपुर, परवाणू में मौके पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। 15 अगस्त के बाद भीड़ को लेकर भी सख्ती की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक 72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है।
हिमाचल: कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं दिया प्रवेश, नाकों पर चेकिंग
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 13 Aug 2021 03:52 PM IST
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