DGCA New Rules 2026: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस कंपनियों के मनमाने सीट शुल्क पर लगाम लगाने के लिए नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब प्रत्येक फ्लाइट की कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त 'सीट सिलेक्शन फीस' के यात्रियों के लिए उपलब्ध करानी होंगी।
Rule Change: विमान में सीट बुकिंग के लिए DGCA ने किया बड़ा बदलाव, फेवरेट सीट के लिए नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा पैसे
Free Seat Selection In Indian Airlines: विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है कि अब उन्हें पसंदीदा सीट बुक करने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। इसको लेकर डीजीसीए ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए।
हवाई सफर की लागत में आएगी बड़ी कमी
- मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सीट चयन शुल्क एयरलाइंस की आय का एक बड़ा हिस्सा बन चुका था, जिससे यात्रियों का कुल खर्च काफी बढ़ जाता था।
- अब 60% मुफ्त सीटों के नियम से एक औसत मध्यमवर्गीय परिवार के लिए हवाई सफर 15% से 20% तक सस्ता हो सकता है।
- यह कदम एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और उन्हें अपनी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर मजबूर करेगा, क्योंकि वे अब सिर्फ सीट के नाम पर वसूली नहीं कर सकेंगी।
The Ministry has issued the following directions through the Directorate General of Civil Aviation (DGCA):
— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) March 18, 2026
1. Minimum 60% of seats on any flight to be allocated free of charge to ensure fair access
2. Passengers travelling on the same PNR to be seated together, preferably in…
परिवारों के लिए 'एक साथ बैठने' का अनिवार्य नियम
- अक्सर देखा जाता था कि एक ही टिकट पर बुक होने के बावजूद परिवार के सदस्यों को अलग-अलग सीटें दी जाती थीं ताकि वे पैसे देकर सीट बदलें।
- अब नए नियम के अनुसार, अगर आपकी बुकिंग एक ही PNR पर है, तो एयरलाइन को आपको साथ या पास-पास की सीटें देनी ही होंगी।
- यह बदलाव विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें अब अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
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पालतू जानवर के लिए होंगे नए नियम
- अब फ्लाइट में पालतू जानवरों और खेल के सामान को ले जाने के नियम बिल्कुल साफ और आसान होंगे, ताकि यात्रियों को पहले से पता हो कि उन्हें क्या करना है।
- डीजीसीए के नए नियमों के अनुसार एयरलाइन्स को यात्रियों के अधिकारों, रिफंड और फ्लाइट में देरी जैसी सभी जरूरी जानकारियां उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में देनी होंगी।
- इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भाषा की बाधा खत्म हो और हर यात्री अपने अधिकारों को आसानी से समझ सके और उनका लाभ उठा सके।
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- अभी कुछ ही दिनों पहले डीजीसीए ने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया था जिसे यात्रियों ने खूब सराहा।
- इसमें बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट में बदलाव करने या उसे रद्द करने की 'फ्री लुक-इन' सुविधा दी गई।
- इन नियमों में बदलाव को देखकर कहा जा सकता है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) यात्रियों के अधिकार और सुरक्षा को और प्राथमिकता दे रही है।