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ITR Deadline: दो दिन का है समय, जल्द फाइल करें अपना आईटीआर, नहीं तो इन समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Mon, 29 Dec 2025 02:18 PM IST
सार
ITR Filing Last Date FY 2024-25: आईटीआर फाइल करने में अब महज 2 दिन का ही समय बचा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई तरह की दिक्कतें भविष्य में आपको परेशान कर सकती हैं।
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ITR Filing Last Date FY 2024-25 Deadline
- फोटो : Amar Ujala
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ITR Filing Last Date FY 2024-25: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय-सीमा बेहद नजदीक आ चुकी है और टैक्सपेयर्स के पास केवल दो दिन ही बचे हैं। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है। वे लोग जिन्होंने अभी तक आईटीआर को फाइल नहीं किया है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। अगर आपने तय समयसीमा तक आईटीआर नहीं भरा था तो आपके पास 31 दिसंबर तक का मौका है।
इसके बाद न तो आप बिलेटेड आईटीआर दाखिल कर सकेंगे और न ही किसी प्रकार का रिफंड क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा आपको आईटीआर विभाग की ओर से नोटिस और जुर्माना जैसी कानूनी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप कई बार आईटीआर फाइल करने में देरी करते हैं तो इससे आपको भविष्य में लोन अप्रूवल, वीजा और कई तरह के वित्तीय कामकाजों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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ITR Filing Last Date FY 2024-25 Deadline
- फोटो : Adobe Stock
समय पर रिटर्न दाखिल करने से न केवल टैक्स नियमों का पालन होता है, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े काम भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों के बारे में जानना जरूरी है।
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- फोटो : Adobe Stock
वे लोग जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है उन्हें बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा है और आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर हैं तो आपको 5 हजार रुपये की बिलेटेड फीस चुकानी है।
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अगर आप 31 दिसंबर, 2025 तक आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आयकर विभाग खुद से आपकी आय का आकलन कर सकता है। इसके अलावा वह आपको नोटिस भेज सकता है। इस नोटिस पर आपको जवाब देना जरूरी है।
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इन सब के अलावा 31 दिसंबर तक आईटीआर न भरने पर आप पर ब्याज और पेनल्टी का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। वहीं आपकी टैक्स प्रोफाइल भी काफी खराब हो सकती है, जिससे भविष्य में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं।
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