NHAI Toll Rules For Locals: टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के बीच अक्सर यह एक बड़ा भ्रम रहता है कि वे सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाकर बिना कोई टैक्स दिए फ्री में आ-जा सकते हैं। सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में फैले इस मिथक के कारण कई बार टोल बूथों पर विवाद भी देखने को मिलता है। इसी मिथक का खंडन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करके नियमों को स्पष्ट कर दिया है।
Toll Plaza Exemption: टोल के पास रहने वालों को क्या सच में मिलती है छूट? NHAI ने दूर किया भ्रम
NHAI Toll Rules For Locals: हमारे समाज में टोल प्लाजा के नियमों को लेकर कुछ भ्रम हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा भ्रम ये है कि लोकल लोग आईडी कार्ड दिखाकर टोल प्लाजा फ्री में पार कर सकते हैं। आइए इस लेख में इसी की सच्चाई के बारे में समझते हैं।
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मुफ्त सफर का कोई नियम नहीं
- एनएचएआई के नियमों के मुताबिक किसी भी स्थानीय निवासी को सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त में टोल पार करने की अनुमति नहीं है।
- कानून में मुफ्त सफर का कोई नियम नहीं है, बल्कि पात्र स्थानीय लोगों को सिर्फ रियायती दरों पर सफर करने की सुविधा दी जाती है।
- टोल टैक्स में मिलने वाली यह छूट भी पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों और शर्तों के अधीन होती है।
लोकल मंथली पास की सुविधा
- टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों को छूट का लाभ उठाने के लिए एक 'लोकल मंथली पास' बनवाना अनिवार्य होता है।
- इस खास पास को बनवाने के बाद स्थानीय लोग बेहद मामूली और तय सरकारी शुल्क देकर महीनेभर बिना किसी रोक-टोक के आ-जा सकते हैं।
- आजकल यह मंथली पास सीधे आपके वाहन के फास्टैग अकाउंट से लिंक हो जाता है, जिससे प्रक्रिया बेहद आसान हो जाती है।
🚧 Know Your National Highways | #MythvsFact
— NHAI (@NHAI_Official) June 12, 2026
Today’s myth addresses a common misconception that all local residents living near a toll plaza can travel toll-free simply by showing their identity cards.
In reality, there is no provision for free travel for local residents. As… pic.twitter.com/sqxOgjiYXa
20 किलोमीटर के दायरे का नियम
- टोल टैक्स में रियायत या पास की यह सुविधा आमतौर पर संबंधित टोल प्लाजा से केवल 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को ही मिलती है।
- इस सुविधा का फायदा लेने के लिए वाहन मालिक को अपने पते का सही प्रमाण पत्र (जैसे आधार या निवास प्रमाण पत्र) जमा करना होता है।
- हर टोल प्लाजा के लिए वहां की भौगोलिक स्थिति और अधिसूचना के आधार पर नियम थोड़े अलग हो सकते हैं।
- अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा के पास है, तो टोल कर्मियों से बहस करने के बजाय पहले ही अपनी गाड़ी के लिए लोकल पास के लिए आवेदन कर दें।
- पास बनवाने के लिए गाड़ी की आरसी और अपने घर के पते का सरकारी दस्तावेज हमेशा साथ रखें ताकि वेरिफिकेशन जल्दी हो सके।
- एनएचएआई के आधिकारिक पोर्टल या फास्टैग ऐप के जरिए भी आप घर बैठे लोकल पास की पात्रता जांच सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।