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'यह एक मुसलमान होने की सजा है?': जेल से बाहर आने पर छलका आजम का दर्द, बोले- कानून का वजूद खत्म हो चुका; वीडियो

Sat, 31 Oct 2026 09:14 PM IST
विकास कुमार आईएएनएस, रामपुर
आईएएनएस, रामपुर Published by: विकास कुमार Updated Sat, 31 Oct 2026 09:14 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर की थी। शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाईकोर्ट का आदेश दाखिल कर जमानत की शर्तें पूरी की गईं। रिहाई परवाने जारी होने के बाद जैसे ही शनिवार शाम दोनों जेल से बाहर आए, ईडी ने आजम खान को हिरासत में ले लिया। 

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azam khan muslim punishment statement ed custody after jail release
आजम खां - फोटो : अमर उजाला

अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में जमानत मिलने पर शनिवार शाम जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खां को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने हिरासत में ले लिया। रिहाई जानकारी मिलते ही ईडी की टीम पहले से गेट पर मौजूद थी। आजम के जेल से बाहर कदम रखते ही टीम अपनी गाड़ी में बैठाकर साथ ले गई। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिल गई। रामपुर के एएसपी अनिल सिंह सिसोदिया ने बताया कि ईडी की टीम आजम को हिरासत में लेकर गाजियाबाद मुख्यालय पूछताछ के लिए ले गई है।

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आजम खां - फोटो : IANS

जेल से बाहर आते ही छलका दर्द
जेल से बाहर आते ही आजम खान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब कहने को बचा ही क्या है? मैं क्या कहूं? कानून का वजूद खत्म हो चुका है। क्या यह एक मुसलमान होने की सजा है? हमारी गलती यह थी कि एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बनाई। यही हमारा गुनाह है। हमने बच्चों के लिए स्कूल बनाए। क्या यह हमारा गुनाह है?"

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ईडी अफसरों पर भड़के आजम - फोटो : संवाद

समर्थकों ने किया हंगामा
आजम खां के 11 महीने 14 दिन बाद जेल से रिहाई के संकेत देख बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता दोपहर से ही कारागार के बाहर जुट गए थे। आजम खां को ईडी की टीम द्वारा घेरते ही उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ईडी विरोधी नारे लगाए।

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रामपुर में आजम खां की रिहाई से पहले का नजारा - फोटो : संवाद

13 अक्तूबर को ईडी ने दर्ज किया था ताजा मामला
दो पैनकार्ड मामले में जिला स्तरीय अदालत से आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद 17 नवंबर 2025 को जेल भेजा गया था। ईडी की ओर से 13 अक्तूबर को जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के इस्तेमाल समेत कुछ अन्य आरोपों में अजीमनगर थाने में आजम खां के खिलाफ ताजा मामला दर्ज कराया था।

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रामपुर में आजम खां की रिहाई से पहले जेल के बाहर ई़डी - फोटो : संवाद

29 अक्तूबरो को मिली थी जमानत
दो पैनकार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से 29 अक्तूबर को जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को कोर्ट से रिहाई का परवाना जारी होने के बाद उनके जेल से छूटने के आसार नजर आने लगे थे। आजम से जुड़े कुछ अन्य मामलों में परवाने बाकी होने से रिहाई में रोड़ा अटकने की संभावना भी जताई जा रही थी। इस बीच आजम खां के अधिवक्ता ने तेजी पकड़ते हुए शनिवार को उनसे जुड़े अन्य मामलों में भी परवाने जारी करा लिए। इस जानकारी के साथ ही शनिवार दोपहर से आजम समर्थकों और सपाइयों की भीड़ जेल पर जुटने लगी।
 

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