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Punjab: हाईकोर्ट की कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत, मान सरकार को लगाई फटकार; 15 दिन में डीए देने के आदेश
Mon, 03 Aug 2026 04:20 PM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Mon, 03 Aug 2026 04:20 PM IST
सार
पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए (महंगाई भत्ता) 15 दिन के अंदर जारी करने के आदेश दिए।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए (महंगाई भत्ता) 15 दिन के अंदर जारी करने के आदेश दिए।
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माननीय हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को यह भी आदेश दिया है कि जब तक कर्मचारियों का बकाया डीए नहीं मिल जाता, तब तक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे विज्ञापनों पर होने वाले सभी सरकारी खर्च पर रोक लगा दी जाए।
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एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर, चीफ स्पोक्सपर्सन शिरोमणि अकाली दल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब की भगंवत मान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की जीत है। उन्होंने कहा आप सरकार गोवा तक अपने पोस्टर लगा रही है।
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