{"_id":"68b57718498ab99ada0e5162","slug":"mp-amritpal-singh-vote-in-vice-presidential-election-election-commission-postal-ballot-2025-09-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab: उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे सांसद अमृतपाल, चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र जारी करने के दिए निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Punjab: उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे सांसद अमृतपाल, चुनाव आयोग ने डाक मतपत्र जारी करने के दिए निर्देश
Mon, 01 Sep 2025 04:06 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 01 Sep 2025 04:06 PM IST
सार
अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद हैं।
विज्ञापन
अमृतपाल सिंह
- फोटो : फाइल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
असम की डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करेंगे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान सुविधा देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और डाक मतपत्र जारी करने के दिए निर्देश दिए हैं।
अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 26 के अनुसार आयोग ने निर्देश दिए हैं कि उन्हें डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाए।
विज्ञापन
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्र मतदान के दिन ही सौंपा जाता है, और चिन्हित डाक मतपत्र वाली सीलबंद लिफाफा मतगणना शुरू होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचना अनिवार्य है।
इसके लिए आयोग ने गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि अमृतपाल सिंह द्वारा मतदान किया गया डाक मतपत्र डिब्रूगढ़ से हवाई मार्ग से भेजा जाए, ताकि यह 9 सितंबर 2025 शाम 6:00 बजे तक, जब मतगणना शुरू होगी, रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाए।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में मतदान सुविधा देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और डाक मतपत्र जारी करने के दिए निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 26 के अनुसार आयोग ने निर्देश दिए हैं कि उन्हें डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाए।
विज्ञापन
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्र मतदान के दिन ही सौंपा जाता है, और चिन्हित डाक मतपत्र वाली सीलबंद लिफाफा मतगणना शुरू होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचना अनिवार्य है।
इसके लिए आयोग ने गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि अमृतपाल सिंह द्वारा मतदान किया गया डाक मतपत्र डिब्रूगढ़ से हवाई मार्ग से भेजा जाए, ताकि यह 9 सितंबर 2025 शाम 6:00 बजे तक, जब मतगणना शुरू होगी, रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाए।