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हरजोत बैंस के खिलाफ जनहित याचिका: कनाडा दौरे के लिए केंद्रीय मंजूरी न लेने का आरोप, HC से जांच की मांग

Thu, 30 Jul 2026 09:04 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 30 Jul 2026 09:04 AM IST
सार

याचिका के अनुसार, हरजोत सिंह बैंस 17 से 20 जनवरी 2024 तक निजी यात्रा पर कनाडा गए थे। केंद्र सरकार के ज्ञापनों के तहत राज्य के मंत्रियों को विदेश यात्रा से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है। आरोप है कि मंत्री ने यह मंजूरी प्राप्त नहीं की।
 

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PIL against Harjot Bains in Punjab Haryana Highcourt failing to obtain central clearance for Canada visit
हरजोत बैंस - फोटो : X @AAPPunjab

विस्तार

पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के कनाडा दौरे को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप है कि मंत्री ने विदेश यात्रा के लिए आवश्यक केंद्रीय स्वीकृति नहीं ली। साथ ही, कनाडा में रहने के दौरान पंजाब व दिल्ली में स्थानीय दौरों का यात्रा भत्ता भी प्राप्त किया।
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जालंधर निवासी करण प्रीत सिंह ने यह याचिका दायर की है। इसमें केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और मंत्री हरजोत सिंह बैंस को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका के अनुसार, हरजोत सिंह बैंस 17 से 20 जनवरी 2024 तक निजी यात्रा पर कनाडा गए थे। केंद्र सरकार के ज्ञापनों के तहत राज्य के मंत्रियों को विदेश यात्रा से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है।
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आरोप है कि मंत्री ने यह मंजूरी प्राप्त नहीं की। पंजाब सरकार ने मंत्री के हवाई टिकट के लिए तीन लाख रुपये का भुगतान स्वीकृत किया।

यात्रा भत्तों पर आरोप 
याचिका में दावा है कि 17 से 20 जनवरी 2024 के दौरान जब मंत्री कनाडा में थे, उन्होंने पंजाब और दिल्ली में स्थानीय दौरों के यात्रा भत्ते भी लिए। सरकारी रिकॉर्ड में इन चार दिनों में मंत्री की चंडीगढ़, रूपनगर, कीरतपुर साहिब, आनंदपुर साहिब और दिल्ली में उपस्थिति दर्ज है। हालांकि कनाडा प्रवास से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। इसे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का मामला बताया गया है। 9 मार्च 2025 को विदेश मंत्रालय को विस्तृत शिकायत भेजी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह जनहित याचिका बुधवार को दायर हुई है और अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है।
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