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Ludhiana News: 2009 से अब तक छूटे कर्मचारियों का पीएफ में पंजीकरण करा सकेंगे नियोक्ता
Fri, 14 Aug 2026 05:40 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
Updated Fri, 14 Aug 2026 05:40 PM IST
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लुधियाना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सामाजिक सुरक्षा से वंचित श्रमिकों के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 के तहत नियोक्ता 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच छूटे कर्मचारियों का पंजीकरण करा सकेंगे। यह अवसर 31 अक्तूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा।
नियोक्ताओं को अपने पात्र कर्मचारियों का स्वैच्छिक खुलासा करने का सीमित मौका दिया गया है। इसका उद्देश्य उन्हें ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाना है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, लुधियाना, सौरभ स्वामी ने सभी हितधारकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने नियोक्ताओं से अपने प्रतिष्ठान के सभी पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने को कहा। यह विशेष छूट विंडो 1 जुलाई 2026 से 31 अक्तूबर 2026 तक खुली रहेगी। जो संस्थान अब तक ईपीएफओ में पंजीकृत नहीं हैं, वे नया पंजीकरण करा सकते हैं। पहले से पंजीकृत संस्थान भी छूटे कर्मचारियों का ब्योरा दे सकते हैं। कर्मचारी का अंशदान माफ कर दिया गया है, यदि नियोक्ता ने पहले वेतन से पैसा नहीं काटा था। नियोक्ता को केवल अपना हिस्सा, ब्याज, प्रशासनिक शुल्क और 100 रुपये का एकमुश्त जुर्माना जमा करना होगा।
यह योजना 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच छूटे कर्मचारियों पर लागू है। योजना के लिए नियोक्ता को उमंग एप से प्रत्येक कर्मचारी का चेहरा प्रमाणीकरण जनरेट करना होगा। इसके बाद निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अंशदान जमा करना होगा। यह घोषणा केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए की जा सकती है जो घोषणा की तारीख पर जीवित और उसी संस्थान में कार्यरत हैं। इस अभियान के तहत नए कर्मचारियों का विवरण देने वाले नियोक्ता पीएम-वीबीआरवाई योजना के लाभों के लिए भी पात्र होंगे। नया पंजीकरण कराने वाले संस्थान भी इन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। नियोक्ता केवल ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन घोषणा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सुगम बनाई गई है।
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लुधियाना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सामाजिक सुरक्षा से वंचित श्रमिकों के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 के तहत नियोक्ता 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच छूटे कर्मचारियों का पंजीकरण करा सकेंगे। यह अवसर 31 अक्तूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा।
नियोक्ताओं को अपने पात्र कर्मचारियों का स्वैच्छिक खुलासा करने का सीमित मौका दिया गया है। इसका उद्देश्य उन्हें ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाना है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, लुधियाना, सौरभ स्वामी ने सभी हितधारकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने नियोक्ताओं से अपने प्रतिष्ठान के सभी पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने को कहा। यह विशेष छूट विंडो 1 जुलाई 2026 से 31 अक्तूबर 2026 तक खुली रहेगी। जो संस्थान अब तक ईपीएफओ में पंजीकृत नहीं हैं, वे नया पंजीकरण करा सकते हैं। पहले से पंजीकृत संस्थान भी छूटे कर्मचारियों का ब्योरा दे सकते हैं। कर्मचारी का अंशदान माफ कर दिया गया है, यदि नियोक्ता ने पहले वेतन से पैसा नहीं काटा था। नियोक्ता को केवल अपना हिस्सा, ब्याज, प्रशासनिक शुल्क और 100 रुपये का एकमुश्त जुर्माना जमा करना होगा।
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यह योजना 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच छूटे कर्मचारियों पर लागू है। योजना के लिए नियोक्ता को उमंग एप से प्रत्येक कर्मचारी का चेहरा प्रमाणीकरण जनरेट करना होगा। इसके बाद निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अंशदान जमा करना होगा। यह घोषणा केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए की जा सकती है जो घोषणा की तारीख पर जीवित और उसी संस्थान में कार्यरत हैं। इस अभियान के तहत नए कर्मचारियों का विवरण देने वाले नियोक्ता पीएम-वीबीआरवाई योजना के लाभों के लिए भी पात्र होंगे। नया पंजीकरण कराने वाले संस्थान भी इन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। नियोक्ता केवल ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन घोषणा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सुगम बनाई गई है।
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