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Mohali News: गमाडा ने बदले एडिशनल प्राइस के नियम, आवंटियों को मिलेगा लाभ
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मोहाली। पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल के फैसले के बाद ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने सेक्टर 76 से 80 के आवंटियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब आवंटियों से 2216 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अतिरिक्त कीमत वसूली जाएगी। यह फैसला उन आवंटियों को राहत देगा जिनसे पहले अधिक राशि वसूल की जा चुकी है।
पूर्व में आवंटियों से 3164 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अतिरिक्त कीमत ली जा रही थी। नए नियमों के अनुसार, जिन आवंटियों ने पहले अधिक भुगतान किया है, उनकी राशि का पुनर्गणना 2216 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से होगा। यदि अधिक रकम वसूली गई है, तो उसे बकाया राशि में समायोजित किया जाएगा या वापस किया जाएगा। जिनका भुगतान बाकी है, उन्हें शेष राशि जमा कराने के लिए नए नोटिस मिलेंगे। सेक्टर 76 से 80 कमेटी के प्रधान सुच्चा सिंह कलोर ने बताया कि यह फैसला पंजाब सरकार के निर्देश पर लिया गया है।
आवंटियों को लाभ
इस निर्णय से सेक्टर 76, 77, 78, 79 और 80 के आवंटियों को सीधे लाभ मिलेगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने पहले ही अधिक दर पर भुगतान कर दिया था। गमाडा का यह कदम आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के निर्देशों पर आधारित है। इसका उद्देश्य आवंटियों पर वित्तीय बोझ कम करना है।
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पूर्व में आवंटियों से 3164 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अतिरिक्त कीमत ली जा रही थी। नए नियमों के अनुसार, जिन आवंटियों ने पहले अधिक भुगतान किया है, उनकी राशि का पुनर्गणना 2216 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से होगा। यदि अधिक रकम वसूली गई है, तो उसे बकाया राशि में समायोजित किया जाएगा या वापस किया जाएगा। जिनका भुगतान बाकी है, उन्हें शेष राशि जमा कराने के लिए नए नोटिस मिलेंगे। सेक्टर 76 से 80 कमेटी के प्रधान सुच्चा सिंह कलोर ने बताया कि यह फैसला पंजाब सरकार के निर्देश पर लिया गया है।
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आवंटियों को लाभ
इस निर्णय से सेक्टर 76, 77, 78, 79 और 80 के आवंटियों को सीधे लाभ मिलेगा। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने पहले ही अधिक दर पर भुगतान कर दिया था। गमाडा का यह कदम आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के निर्देशों पर आधारित है। इसका उद्देश्य आवंटियों पर वित्तीय बोझ कम करना है।
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