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Mohali News: मोहाली में दो इमिग्रेशन, आईएलटीएस कोचिंग फर्मों के लाइसेंस रद्द

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Jan 2026 02:32 AM IST
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Licenses of two immigration and ILT coaching firms in Mohali have been revoked
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मोहाली। जिला प्रशासन ने अवैध और नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रही इमिग्रेशन और आईएलटीएस कोचिंग फर्मों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत कार्रवाई कर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) गीतिका सिंह ने दो फर्मों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं।
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पहले मामले में एडीसी ने आरपीएस इमीग्रेशन कंसल्टेंट्स का लाइसेंस रद्द किया है। यह फर्म बूथ नंबर 1064, हनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स न्यू सन्नी एनक्लेव देसू माजरा खरड़ में संचालित थी। फर्म के मालिक जगदीश्वर सिंह को 14 जुलाई 2020 को लाइसेंस जारी किया गया था, जिसकी वैधता 13 जुलाई 2025 तक थी। जांच में सामने आया कि फर्म द्वारा न तो लाइसेंस का नवीनीकरण कराया गया और न ही मासिक रिपोर्ट जमा करवाई गई। इसके अलावा कार्यालय बंद पाया गया और नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया गया।
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दूसरे मामले में मैसर्ज लर्न स्केल आईएलटीएस फर्म का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। यह संस्थान चंडीगढ़-खरड़ रोड पर स्थित था और इसे 23 अगस्त 2023 को लाइसेंस जारी किया गया था, जो 22 अगस्त 2028 तक वैध था। इसके बावजूद फर्म ने नियमों का पालन नहीं किया। पते पर भेजे गए पंजीकृत पत्र वापस आ गए, मासिक रिपोर्ट और विज्ञापनों से संबंधित जानकारी नहीं दी गई और कार्यालय बंद पाया गया। एडीसी ने बताया कि दोनों फर्मों ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) का उल्लंघन किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इन फर्मों या इनके संचालकों के खिलाफ यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संचालकों की होगी।
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