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Mohali News: हादसे में युवती की मौत पर परिवार को मिलेगा 26.50 लाख का मुआवजा

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2026 02:44 AM IST
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The family will receive a compensation of Rs 26.50 lakh for the death of the girl in the accident.
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मोहाली। सड़क हादसे में जान गंवाने वाली युवती के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 26.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि बीमा कंपनी की ओर से मृतका के परिजनों को पूर्ण और अंतिम समझौते के तहत दी जाएगी। मामला 4 अप्रैल 2025 को हुए सडक़ हादसे से जुड़ा है, जिसमें वीरेंद्र कुमार की बेटी ज्योति की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मृतका की मां गीता देवी और पिता वीरेंद्र कुमार ने मुआवजे के लिए दावा याचिका दायर की थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान 12 मई 2026 को बीमा कंपनी की ओर से पेश अधिवक्ता सिमरनदीप सिंह ने अदालत में बयान दिया कि कंपनी दावेदारों को 26.50 लाख रुपये बतौर पूर्ण और अंतिम समझौता राशि देने को तैयार है। बीमा कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि यह राशि अवॉर्ड की तारीख से 30 दिनों के भीतर अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से अदा कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर दावेदार गीता देवी और वीरेंद्र कुमार ने अपने अधिवक्ता नकुल कपूर के साथ अदालत में संयुक्त बयान देकर बीमा कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
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