फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Jaipur POCSO Court Awards Life Sentence to Former MP AIG Anil Mishra in 12-Year-Old Case

Jaipur: 12 साल पुराने दुष्कर्म मामले में एमपी के पूर्व AIG अनिल मिश्रा को उम्रकैद, पॉक्सो में भी 3 साल की सजा

Fri, 31 Jul 2026 08:01 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Fri, 31 Jul 2026 08:01 AM IST
सार

जयपुर की पॉक्सो विशेष अदालत ने मध्यप्रदेश के पूर्व एआईजी अनिल मिश्रा को महिला से बलात्कार के मामले में उम्रकैद और पीड़िता की नाबालिग बेटी से अश्लीलता के मामले में तीन साल की सजा सुनाई।

विज्ञापन
Jaipur POCSO Court Awards Life Sentence to Former MP AIG Anil Mishra in 12-Year-Old Case
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जयपुर मेट्रो की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब 12 वर्ष पुराने बहुचर्चित मामले में मध्यप्रदेश पुलिस के तत्कालीन एआईजी अनिल मिश्रा को दोषी ठहराते हुए दुष्कर्म के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत ने उन्हें तीन वर्ष के कारावास से भी दंडित किया है।

विज्ञापन

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी मध्यप्रदेश पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर तैनात था और उसकी जिम्मेदारी आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना थी। इसके विपरीत उसने पीड़िता के जेल में बंद पति की मदद कराने का झांसा देकर अपने पद का दुरुपयोग किया और उसे अलग-अलग शहरों में ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया।

विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक संदीप वाजपेयी और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मुकेश पाठक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 11 जुलाई 2014 को महिला थाना दक्षिण, जयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार फरवरी 2012 में मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में उसके पति के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। पति के कहने पर वह मार्च 2012 में भोपाल में तत्कालीन एआईजी अनिल मिश्रा से मिली। आरोप है कि मिश्रा ने पति की कानूनी मदद का भरोसा दिलाकर ऑफिसर्स मैस में उसके साथ दुष्कर्म किया।

विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढें- 'एडीएम आए, ज्ञापन देने को कहा, फिर नहीं हुई कोई बातचीत': टंकी पर चढ़े छात्र बोले, प्रशासन ने नहीं दिया आश्वासन

शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने पीड़िता से कई बार अपने बैंक खाते में रुपये ट्रांसफर कराए और बाद में जोधपुर, मुंबई सहित अन्य स्थानों पर ले जाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा अप्रैल 2014 में उसने पीड़िता की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत की।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष अदालत ने अनिल मिश्रा को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास तथा पॉक्सो से जुड़े अपराध में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed