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Nagaur News: खेत में बकरियां चराने गए नाबालिग को मिली तालिबानी सजा, लाठियों से हमला कर हाथ तोड़े, मामला दर्ज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: प्रिया वर्मा Updated Fri, 17 Oct 2025 10:29 PM IST
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सार

खेत में बकरियां चराने गए नाबालिग पर लाठियों से हमला कर आरोपियों ने बच्चे के दोनों हाथ तोड़ दिए। हमले में नाबालिग के सिर और पसलियों में गहरी चोट आई है।

Nagaur News: Minor thrashed in Taliban-style punishment for grazing goats in field, both hands broken
अपराध - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

जिले के जायल उपखंड में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। सुरपालिया थाना क्षेत्र के खारा मांजरा गांव के 14 वर्षीय नाबालिग को सिर्फ खेत में बकरियां चराने के शक में तालिबानी सजा दे दी गई। आरोपी लाठियों और पत्थरों से पीड़ित पर इतनी बेरहमी से टूट पड़े कि उसके दोनों हाथ टूट गए, सिर पर गंभीर चोटें आईं और दो पसलियां भी फ्रैक्चर हो गईं। पीड़ित को जोधपुर रैफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जायल थाना पुलिस ने एस-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मामला चावली गांव के खेतों से जुड़ा है। बीरमाराम पुत्र मांगीलाल जाट का खेत ग्राम चावली की सरहद पर है। बीरमाराम से पीड़ित के पिता द्वारा अपने पशुओं को चराने के लिए खेत किराए पर लिया हुआ है। 14 साल का नाबालिग लड़का अपने पशुओं के साथ खेत में खड़ा था, तभी पास के खेत मुंडियाऊ निवासी श्यामलाल पुत्र किशनाराम, उसकी पत्नी अनी देवी और मुनीराम पुत्र श्यामलाल तीनों एक साथ वहां पहुंचे। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि हमारे खेत में फसल चराने क्यों आए हो? नाबालिग ने सफाई दी कि चर रही बकरियां उसकी नहीं हैं, बल्कि दूसरों की हैं, जिन्हें वह नहीं जानता लेकिन आरोपियों ने उसकी बात नहीं सुनी और लाठियों और पत्थरों से पीड़ित पर बरस पड़े।
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नाबालिग की चीख-पुकार सुनकर उसके माता-पिता, भाई और भाभी दौड़कर आए और बीच-बचाव किया। आरोपी पीछे हटे लेकिन जाते-जाते धमकी दे गए कि दोबारा पशु चराओगे तो यही हाल होगा, चुन-चुनकर मार डालेंगे! पीड़ित के पिता पांचाराम ने बताया कि आरोपियों के हमले में बेटे के दोनों हाथ टूट गए और उसके सिर और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं। नागौर के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को जोधपुर भेज दिया गया।

सूचना मिलते ही जायल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी खेमाराम बिजारणियां ने पीड़ित पिता की रिपोर्ट पर बीएनएस 2023 की धारा 126(2), 115(2), 352, 3(5) और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(va), 3(1)(R)(S) में प्रकरण दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि विवाद पशु चराने को लेकर उपजा था। घटनास्थल का मुआयना किया गया है और जांच चल रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है।
 
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