सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   NGT Quashes Rajasthan Government’s Groundwater Regulation Guidelines

राजस्थान सरकार को NGT का झटका, भूजल विनियमन गाइडलाइन रद्द

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Fri, 15 May 2026 07:16 AM IST
विज्ञापन
सार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान सरकार की भूजल विनियमन गाइडलाइन रद्द कर दी। NGT ने कहा कि ये नियम CGWA के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं थे। ट्रिब्यूनल ने भूजल दोहन को गंभीर पर्यावरणीय चिंता बताया।

NGT Quashes Rajasthan Government’s Groundwater Regulation Guidelines
नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल - फोटो : नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल वेबसाइट
विज्ञापन

विस्तार

 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सेंट्रल ज़ोन बेंच, भोपाल ने राजस्थान सरकार की भूजल विनियमन संबंधी गाइडलाइन को रद्द कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने “ताहिर हुसैन बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य” मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा 5 और 10 फरवरी 2025 को जारी दिशा-निर्देशों को निरस्त कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायिक सदस्य जस्टिस शियो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की खंडपीठ ने की।

Trending Videos

ट्रिब्यूनल ने कहा कि राजस्थान सरकार की गाइडलाइन केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी नियमों के अनुरूप नहीं थीं। साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देशों के भी विपरीत पाई गईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह भी पढें- Rajasthan: पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क पर एटीएस का बड़ा एक्शन, 20 जिलों में छापेमारी; 60 संदिग्धों से की पूछताछ
NEET 2026 UG Paper Leak: पेपर लीक केस में छापेमारी तेज, पांचों आरोपियों से पूछताछ जारी; राजस्थान भी पहुंची टीम
Jaipur News: जयपुर के सूर्य नगर में स्टेशनरी गोदाम में भीषण आग, चार घंटे बाद पाया काबू
Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति अंतिम दौर में, इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सूची

 

 

 

NGT ने अपने आदेश में कहा कि भूजल का लगातार घटता स्तर देश के लिए गंभीर पर्यावरणीय चिंता का विषय बन चुका है। अवैध भूजल दोहन पर्यावरण कानून के तहत दंडनीय अपराध है और राज्य सरकारें CGWA द्वारा बनाए गए सुरक्षा मानकों को कमजोर नहीं कर सकतीं।
सुनवाई के दौरान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने ट्रिब्यूनल को बताया कि राजस्थान सरकार ने विवादित गाइडलाइन जारी करने से पहले CGWA से कोई परामर्श नहीं किया और न ही उसकी स्वीकृति ली।
ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि राजस्थान सरकार ने खुद इन विवादित अधिसूचनाओं को वापस लेने की जानकारी दी थी। इसके बाद NGT ने अपील स्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार की भूजल विनियमन गाइडलाइन को रद्द कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed