Rajasthan: एसआई भर्ती 2021 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, चयनित अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत; रद्दीकरण बरकरार
राजस्थान SI भर्ती 2021 रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और चयनित अभ्यर्थियों की SLP खारिज कर दी। इससे हाईकोर्ट का आदेश मजबूत हुआ। अब आगे की कार्रवाई राज्य सरकार के कानूनी कदम पर निर्भर करेगी।
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राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के पहले के फैसले को प्रभावी रूप से बरकरार रखा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
इससे पहले, राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 के अपने फैसले में भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। बाद में 4 अप्रैल 2026 को खंडपीठ ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अलग से कोई स्वतंत्र अपील दायर नहीं की है। इस बीच, प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में मजबूत कानूनी पक्ष पेश करे।
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पहले सरकार ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी, साथ ही देरी माफी याचिका भी दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का भर्ती रद्द करने का फैसला और मजबूत हो गया है। आगे की कार्रवाई इस पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार आगे कानूनी विकल्प अपनाती है या नहीं। एक महीने पहले, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी 2021 एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था। उल्लेखनीय है कि एसआई भर्ती-2021 के लिए 3 फरवरी 2021 को अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें 859 पद थे। यह परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच आयोजित हुई थी, जिसमें लगभग 7.97 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।