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हिमाचल: टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने परमिट की वैधता 12 से बढ़ाकर 15 साल किया

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 23 Feb 2026 05:26 PM IST
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सार

केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता को 15 साल कर दिया है। पहले यह वैधता केवल 12 साल की थी। यह नियम पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा।
 

Big relief for taxi operators Central government extends validity of taxi permits from 12 to 15 years
taxi cab car - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार

केंद्र सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत दी है। टैक्सी परमिट की  वैधता को 15 साल कर दिया है। पहले यह वैधता केवल 12 साल की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह नियम पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा। बता दें कि हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर पिछले कई समय से प्रदेश सरकार व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मांग कर रहे थे कि परमिट की वैधता 15 साल की जाए। 
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