हिमाचल: टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने परमिट की वैधता 12 से बढ़ाकर 15 साल किया
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Mon, 23 Feb 2026 05:26 PM IST
विज्ञापन
सार
केंद्र सरकार ने टैक्सी परमिट की वैधता को 15 साल कर दिया है। पहले यह वैधता केवल 12 साल की थी। यह नियम पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा।
taxi cab car
- फोटो : Adobe Stock