धर्मशाला: बीएड की फर्जी डिग्रियां बेचने के दोषी को तीन साल कारावास, अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 15 Oct 2025 10:28 AM IST
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सार
दोषी के खिलाफ कांगड़ा में आठ मामलों में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामलों में यह सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला