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Shimla News: शहर के पांच हजार भवन मालिकों को टैक्स न चुकाने पर जुर्माना
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खास खबर...
डिफाल्टरों को नगर निगम ने दूसरी बार लगाई पांच फीसदी पेनल्टी, अब ब्याज और जुर्माना के साथ जारी होंगे भवन मालिकों को टैक्स के बिल
32 हजार भवन मालिकों से प्रापर्टी टैक्स वसूलता है निगम
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न करने वाले पांच हजार भवन मालिकों को नगर निगम ने झटका दिया है। इन भवन मालिकों को अप्रैल से अब पांच फीसदी ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। नगर निगम ने भवन मालिकों पर 5 फीसदी पेनल्टी (जुर्माना) लगाई है, यह बकाया कर राशि पर लगेगी। इस पर ब्याज भी नियमों के मुताबिक लगेगा।
यह दूसरी बार है जब इन भवन मालिकों पर पांच फीसदी की पेनल्टी लगाई गई है। इससे पहले बीते साल अक्तूबर में भवन मालिकों पर पेनल्टी लगाई गई थी। नगर निगम के अनुसार अब नए सिरे से इन्हें टैक्स के बिल जारी होंगे। कुल बिल राशि में पांच फीसदी पेनल्टी जोड़ी जाएगी। नगर निगम हर साल शिमला शहर में करीब 32 हजार भवन मालिकों से प्रापर्टी टैक्स वसूलता है। इसके लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानि अप्रैल से टैक्स के बिल भवन मालिकों को जारी किए जाते हैं। इनका भुगतान करने के लिए एक माह का समय मिलता है। बिल मिलने के 15 दिन के भीतर टैक्स का भुगतान करने पर निगम दस फीसदी का डिस्काउंट भी देता है। एक महीने बाद यदि बिल भुगतान न हो तो प्रतिमाह एक फीसदी ब्याज बिल राशि में जुड़ती जाती है। नगर निगम के अनुसार अब तक करीब 27 हजार भवन मालिकों ने टैक्स के बिल जमा कर दिए हैं। पांच हजार भवन मालिक ऐसे हैं जिनसे वसूली की जानी है। इन्हें अब प्रतिमाह ब्याज के अलावा पांच फीसदी पेनल्टी भी वसूली जाएगी। इन्हें नए बिलों के 15 दिन के भीतर मिलने वाले डिस्काउंट का भी लाभ नहीं मिलेगा।
जारी किए जा रहे हैं नोटिस : डॉ. भुवन
शहर में प्रापर्टी टैक्स की वसूली के लिए भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिन्हें तीन बार नोटिस दिए हैं, उनके बिजली-पानी काटने के भी आदेश जारी हो रहे हैं। अप्रैल से इनकी टैक्स राशि में पेनल्टी भी जुड़ जाएगी।
-डॉ. भुवन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला
इस बार मई में जारी होंगे टैक्स के बिल
शहरवासियों को इस बार प्राॅपर्टी टैक्स के बिल अप्रैल में नहीं मिलेंगे। नगर निगम मई से बिल जारी करने का काम शुरू करेगा। आमतौर पर पहली अप्रैल से यह बिल जारी होते हैं। निगम प्रशासन के अनुसार अब टैक्स की दरों में प्रदेश की विकास दर के अनुसार बढ़ोतरी होती है। यह बढ़ोतरी कितनी है, इसकी रिपोर्ट अभी सरकार से आनी है। इसके बाद ही बिल तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। बीते साल भी मई में ही भवन मालिकों को बिल जारी किए गए थे। निगम का कहना है कि टैक्स बिल एक माह देरी से जारी होने का भवन मालिक पर असर नहीं पड़ेगा। इन्हें पहले की तरह बिल जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। हालांकि, शहर के कई लोग अभी से टैक्स के बिल के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। टैक्स शाखा में पहुंचने पर इन्हें जवाब मिल रहा है कि बिल अगले महीने आएंगे।
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डिफाल्टरों को नगर निगम ने दूसरी बार लगाई पांच फीसदी पेनल्टी, अब ब्याज और जुर्माना के साथ जारी होंगे भवन मालिकों को टैक्स के बिल
32 हजार भवन मालिकों से प्रापर्टी टैक्स वसूलता है निगम
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न करने वाले पांच हजार भवन मालिकों को नगर निगम ने झटका दिया है। इन भवन मालिकों को अप्रैल से अब पांच फीसदी ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। नगर निगम ने भवन मालिकों पर 5 फीसदी पेनल्टी (जुर्माना) लगाई है, यह बकाया कर राशि पर लगेगी। इस पर ब्याज भी नियमों के मुताबिक लगेगा।
यह दूसरी बार है जब इन भवन मालिकों पर पांच फीसदी की पेनल्टी लगाई गई है। इससे पहले बीते साल अक्तूबर में भवन मालिकों पर पेनल्टी लगाई गई थी। नगर निगम के अनुसार अब नए सिरे से इन्हें टैक्स के बिल जारी होंगे। कुल बिल राशि में पांच फीसदी पेनल्टी जोड़ी जाएगी। नगर निगम हर साल शिमला शहर में करीब 32 हजार भवन मालिकों से प्रापर्टी टैक्स वसूलता है। इसके लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानि अप्रैल से टैक्स के बिल भवन मालिकों को जारी किए जाते हैं। इनका भुगतान करने के लिए एक माह का समय मिलता है। बिल मिलने के 15 दिन के भीतर टैक्स का भुगतान करने पर निगम दस फीसदी का डिस्काउंट भी देता है। एक महीने बाद यदि बिल भुगतान न हो तो प्रतिमाह एक फीसदी ब्याज बिल राशि में जुड़ती जाती है। नगर निगम के अनुसार अब तक करीब 27 हजार भवन मालिकों ने टैक्स के बिल जमा कर दिए हैं। पांच हजार भवन मालिक ऐसे हैं जिनसे वसूली की जानी है। इन्हें अब प्रतिमाह ब्याज के अलावा पांच फीसदी पेनल्टी भी वसूली जाएगी। इन्हें नए बिलों के 15 दिन के भीतर मिलने वाले डिस्काउंट का भी लाभ नहीं मिलेगा।
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जारी किए जा रहे हैं नोटिस : डॉ. भुवन
शहर में प्रापर्टी टैक्स की वसूली के लिए भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जिन्हें तीन बार नोटिस दिए हैं, उनके बिजली-पानी काटने के भी आदेश जारी हो रहे हैं। अप्रैल से इनकी टैक्स राशि में पेनल्टी भी जुड़ जाएगी।
-डॉ. भुवन शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला
इस बार मई में जारी होंगे टैक्स के बिल
शहरवासियों को इस बार प्राॅपर्टी टैक्स के बिल अप्रैल में नहीं मिलेंगे। नगर निगम मई से बिल जारी करने का काम शुरू करेगा। आमतौर पर पहली अप्रैल से यह बिल जारी होते हैं। निगम प्रशासन के अनुसार अब टैक्स की दरों में प्रदेश की विकास दर के अनुसार बढ़ोतरी होती है। यह बढ़ोतरी कितनी है, इसकी रिपोर्ट अभी सरकार से आनी है। इसके बाद ही बिल तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। बीते साल भी मई में ही भवन मालिकों को बिल जारी किए गए थे। निगम का कहना है कि टैक्स बिल एक माह देरी से जारी होने का भवन मालिक पर असर नहीं पड़ेगा। इन्हें पहले की तरह बिल जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। हालांकि, शहर के कई लोग अभी से टैक्स के बिल के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। टैक्स शाखा में पहुंचने पर इन्हें जवाब मिल रहा है कि बिल अगले महीने आएंगे।