हाईकोर्ट की सरकार को चेतावनी: मिट्टी संरक्षण, जल संचयन पर बहानेबाजी नहीं, ठोस नीति बनाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 26 Feb 2026 05:00 AM IST
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सार
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) की ओर से दायर हलफनामे पर असंतोष जताते हुए इसे मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला करार दिया है।
अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला