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Himachal News : असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती को मिली हरी झंडी, नियुक्तियां रहेंगी हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर

Thu, 30 Jul 2026 06:26 PM IST
Ankesh Dogra भारती मेहता, शिमला।
भारती मेहता, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 30 Jul 2026 06:26 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती की चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की अंतरिम अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। चयनित उम्मीदवारों को इस शर्त की जानकारी देना अनिवार्य होगा। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त और हाईकोर्ट में 13 अगस्त को होगी। पढ़ें पूरी खबर...

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himachal assistant staff nurse recruitment supreme court relief high court order
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में लंबित असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को अंतरिम राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को भर्ती की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।

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न्यायमूर्ति संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि चयनित और नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यह अंतरिम आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम बालकृष्ण मामले में पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 18 मई 2026 और 16 जून 2026 के आदेशों के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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6 नवंबर 2025 की अधिसूचना के तहत आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 की अधिसूचना के तहत असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पांच कार्य दिवस के भीतर हाईकोर्ट में अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करे।

शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से भी अनुरोध किया है कि वह इस मामले की शीघ्र सुनवाई कर जल्द अंतिम फैसला सुनाए। साथ ही राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर प्रतिवादी को नोटिस की तामील कराने और जवाब दाखिल कराने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने भी दिया दो सप्ताह का अंतिम अवसर
उधर, गुरुवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि राज्य सरकार अभी तक प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सटीक संख्या अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी है।
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