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इस शहर में कुत्ता पालना अब नहीं आसान, पढ़ लीजिए ये खबर

Wed, 19 Dec 2018 06:26 PM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मंडी Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 19 Dec 2018 06:26 PM IST
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Municipal Council Mandi framed new rules License is compulsory for Pet Dogs

शहर में कुत्ता पालने के लिए अब नगर परिषद से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस कुत्ता अगर घर में या बाहर सड़कों पर घूमता हुआ पाया गया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी चेतावनी के साथ नगर परिषद मंडी ने बुधवार को पालतू कुत्तों का पंजीकरण करके लाइसेंस जारी करने की कवायद छेड़ दी है।

Municipal Council Mandi framed new rules License is compulsory for Pet Dogs

नप का दावा है कि पंजीकरण से जहां शहर को साफ-सुथरा रखने में मदद मिलेगी। वहीं, आवारा कुत्तों की पहचान भी हो सकेगी और उन्हें पकड़कर नसबंदी की जाएगी। गौरतलब है कि मंडी में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। लोगों को काटने की काफी घटनाएं मंडी में सामने आ चुकी हैं। नप अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस की कोई फीस नहीं लगेगी। लाइसेंस मुफ्त में मुहैया करवाया जाएगा।

Municipal Council Mandi framed new rules License is compulsory for Pet Dogs

कोई भी अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण नगर परिषद में करवा सकता है। इसके लिए वहां फार्म भरना होगा। साथ ही कुत्ते की दो फोटो और टीकाकरण का प्रमाण पत्र (जो वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी से टीका लगने उपरांत जारी होगा) नगर परिषद कार्यालय में साथ लेकर पहुंचना होगा, जिससे कुत्ते का पंजीकरण हो सके।

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Municipal Council Mandi framed new rules License is compulsory for Pet Dogs

कुत्तों के पंजीकरण करने के उपरांत ही कुत्ते को पालने का लाइसेंस मुहैया करवाया जाएगा। सफाई निरीक्षक नगर परिषद मंडी प्रदीप दीक्षित ने कहा कि पालतू कुत्तों का पंजीकरण का काम शुरू हो गया है।

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Municipal Council Mandi framed new rules License is compulsory for Pet Dogs

यदि किसी ने कुत्ता पाला है तो पंजीकरण करवाएं, जिससे कुत्तों के आंकड़े उपलब्ध हों सकें और भविष्य में रेबीज संबंधी केस भी नियंत्रित रखे जा सकें। साथ ही कुत्तों के आतंक से भी लोगों को निजात मिल सके। अगर कोई अपने कुत्ते का पंजीकरण नहीं करवाता है तो पहले चेतावनी दी जाएगी। बाद में लीगल एक्शन लिया जाएगा।

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