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Himachal: वर्क इंस्पेक्टर का अलग राज्य काडर, राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति-सेवा शर्तों के नए नियम

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 27 Apr 2026 07:47 PM IST
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सार

सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में अहम बदलाव करते हुए वर्क इंस्पेक्टर (ग्रुप-सी, नॉन-गजेटेड) के लिए अलग और स्वतंत्र राज्य काडर के गठन का निर्णय लिया है। 

Separate Cadre for Work Inspectors; New Rules for Appointment and Service Conditions of Revenue Officers
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में अहम बदलाव करते हुए वर्क इंस्पेक्टर (ग्रुप-सी, नॉन-गजेटेड) के लिए अलग और स्वतंत्र राज्य काडर के गठन का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नवगठित काडर का प्रशासनिक नियंत्रण अब निदेशालय भर्ती के अधीन रहेगा। इससे पहले वर्क इंस्पेक्टर पद विभिन्न विभागों में अलग-अलग व्यवस्थाओं के तहत संचालित होते थे, जिसके कारण सेवा शर्तों और भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता का अभाव देखा जा रहा था। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अलग कैडर बनने से भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा शर्तों में पारदर्शिता व एकरूपता सुनिश्चित होगी। साथ ही कर्मचारियों को स्पष्ट कॅरियर प्रगति का मार्ग भी मिलेगा। 

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राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति व सेवा शर्तों के लिए नए नियम लागू
प्रदेश सरकार ने राजस्व अधिकारियों और ग्राम स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन-भत्तों संबंधित और अनुशासनात्मक प्रावधानों को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। पूर्व में 7 नवंबर 2025 को इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी। इसे हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर आम जनता एवं संबंधित पक्षों से 15 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। निर्धारित अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर राज्य सरकार ने विचार करने के बाद अब अंतिम नियम अधिसूचित कर दिए हैं। अधिसूचना के अनुसार, ये नियम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 18 और 29 के तहत बनाए गए हैं। नए नियमों के तहत राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है। साथ ही उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अलावा ग्राम अधिकारियों के लिए भी सेवा शर्तों, वेतन-भत्तों और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन नियमों के लागू होने से राजस्व तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा और आम जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। 

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