Himachal: अवैध कब्जे हटाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम आदेश, जानें पूरा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 15 Oct 2025 10:04 AM IST
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सार
अदालत ने मामले की सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए सरकार को निर्देश दिया कि अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया 28 फरवरी तक कानून के अनुसार पूरी की जाए।

सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : ANI