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Shimla News: उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर लगाया 20,000 रुपये जुर्माना
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खराब कुकटॉप न बदलने पर हुई कार्रवाई
दो दिन के भीतर ही निकल गया था कुकटॉप का पेंट
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है।
आयोग ने अपने आदेश में कैफ अप्लायंसेज कंपनी को डिफेक्टिव ग्लास कुकटॉप (खाना पकाने वाला उपकरण) बदलकर नया देने या फिर उसे पूरी रकम ब्याज सहित वापस करने के लिए कहा है। इसके साथ ही आयोग ने कंपनी को मानसिक उत्पीड़न और अदालती खर्च के रूप में 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अनाडेल शिमला के रहने वाले राजन भीमटा ने 13 मार्च 2025 में ऑनलाइन माध्यम से कैफ कंपनी का एक ग्लास कुकटॉप खरीदा था। इसकी कीमत 11,428 रुपये थी। उत्पाद पर कंपनी की ओर से एक वर्ष की वारंटी दी थी। राजन भीमटा के अनुसार जब कंपनी तकनीशियन इसे इंस्टॉल करने आया तो देखा कि बर्नर और कुकटॉप की सतह के बीच करीब आधा इंच का गैप था। तकनीशियन ने इसे उत्पादन खराबी बताते हुए तुरंत बदलने का आश्वासन दिया।
शिकायतकर्ता से कहा कि जब तक नया पीस नहीं आता तब तक वह इसका इस्तेमाल करें। उपयोग के महज एक दो दिन के भीतर ही उसके शीशे के पास से पेंट निकलने लगा। उपभोक्ता ने कई बार कंपनी के तकनीशियन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद राजन भीमटा ने कंपनी को कई ईमेल भेजे लेकिन कंपनी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। परेशान होकर राजन भीमटा ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने शिकायतकर्ता के दस्तावेजों को सही पाते हुए कहा कि वारंटी पीरियड में होने के बावजूद शिकायत का निवारण न करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाता है।
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दो दिन के भीतर ही निकल गया था कुकटॉप का पेंट
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य निधि शर्मा की पीठ ने उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है।
आयोग ने अपने आदेश में कैफ अप्लायंसेज कंपनी को डिफेक्टिव ग्लास कुकटॉप (खाना पकाने वाला उपकरण) बदलकर नया देने या फिर उसे पूरी रकम ब्याज सहित वापस करने के लिए कहा है। इसके साथ ही आयोग ने कंपनी को मानसिक उत्पीड़न और अदालती खर्च के रूप में 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अनाडेल शिमला के रहने वाले राजन भीमटा ने 13 मार्च 2025 में ऑनलाइन माध्यम से कैफ कंपनी का एक ग्लास कुकटॉप खरीदा था। इसकी कीमत 11,428 रुपये थी। उत्पाद पर कंपनी की ओर से एक वर्ष की वारंटी दी थी। राजन भीमटा के अनुसार जब कंपनी तकनीशियन इसे इंस्टॉल करने आया तो देखा कि बर्नर और कुकटॉप की सतह के बीच करीब आधा इंच का गैप था। तकनीशियन ने इसे उत्पादन खराबी बताते हुए तुरंत बदलने का आश्वासन दिया।
शिकायतकर्ता से कहा कि जब तक नया पीस नहीं आता तब तक वह इसका इस्तेमाल करें। उपयोग के महज एक दो दिन के भीतर ही उसके शीशे के पास से पेंट निकलने लगा। उपभोक्ता ने कई बार कंपनी के तकनीशियन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद राजन भीमटा ने कंपनी को कई ईमेल भेजे लेकिन कंपनी की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। परेशान होकर राजन भीमटा ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने शिकायतकर्ता के दस्तावेजों को सही पाते हुए कहा कि वारंटी पीरियड में होने के बावजूद शिकायत का निवारण न करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाता है।
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