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UP: सहेलियों के साथ बेर खाने गई 10 साल की बालिका से की थी दरिंदगी, दोषी को मिली उम्र कैद; जुर्माना भी लगा

संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 28 Mar 2026 06:14 PM IST
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सार

बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली है। साथ ही कोर्ट की ओर से आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। 

Culprit of assault Against Girl Sentenced to Life Imprisonment
अदालत - फोटो : ANI
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विस्तार

आगरा में बालिका से दुष्कर्म, पॉक्सो, एससी-एसटी एक्ट व अन्य आरोपों के केस में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एडीजे-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने 2 साल बाद ही थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव अकबरा निवासी नंगा उर्फ पवन ठाकुर उर्फ पवन सिकरवार को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा के साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सज सुना दी।
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थाना सिकंदरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र 10 साल थी। कक्षा 5 में पढ़ती थी। 28 मार्च 2024 की दोपहर करीब 2 बजे वह अपने सहेलियों के साथ यमुना किनारे बेर खाने गई थी। उस दौरान वहां आरोपी नंगा उर्फ पवन ठाकुर उर्फ पवन सिकरवार आ गया। उसने पीड़िता की सहेलियों को डांटकर वहां से भगा दिया। पीड़िता को पकड़ लिया। विरोध पर मारपीट की। 
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जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह रोते-रोते घर पहुंची। पूरी घटना के बारे में परिजन को बताया। पुलिस ने 30 मार्च को आरोपी को हिरासत में लिया। अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा था। विवेचक ने विवेचना कर 10 जून 2024 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। 





 
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