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High Court : धर्म परिवर्तन कर विवाह करने वाले दंपती के विरुद्ध दर्ज मुकदमा रद्द, अदालत ने दिया आदेश

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Sep 2024 01:01 PM IST
सार

मेरठ के थाना मवाना में सहिम खान ने पीयूष कुमार पर बेटी के अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि युवक ने उनकी बेटी का अपहरण किया और बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराकर शादी की। प्रेमी जोड़ों ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की।

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Case filed against couple who converted to religion and got married cancelled, court gave order
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर विवाह करने वाले दंपती पर अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे का रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला व एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश सिदरा खान उर्फ शिवानी व पीयूष की ओर दाखिल याचिका पर दिया।

मेरठ के थाना मवाना में सहिम खान ने पीयूष कुमार पर बेटी के अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि युवक ने उनकी बेटी का अपहरण किया और बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराकर शादी की। प्रेमी जोड़ों ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की।

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याची के वकील अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी कि दोनों बालिग हैं और प्रेम करते हैं। सिदरा ने अपना धर्म परिवर्तन कर नाम बदलकर शिवानी रख लिया है और हिंदू धर्म अपना लिया है। शिवमंदिर हरिद्वार में शादी कर ली। न्यायालय ने दर्ज मुकदमा को निरस्त कर दिया। साथ ही लड़की के पिता को छूट दी है कि अगर कोई गलत तथ्य न्यायालय में दाखिल किया गया है तो छह सप्ताह में रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। 

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