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प्रयागराज : सीजेपी के गौरव भारती की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, स्कूल का वीडियो बनाने पर दर्ज हुआ था मुकदमा
Wed, 30 Sep 2026 06:20 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:20 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ता गौरव भारती उर्फ गौरव कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकारी स्कूल का वीडियो बनाने और वायरल करने से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ता गौरव भारती उर्फ गौरव कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकारी स्कूल का वीडियो बनाने और वायरल करने से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने दिया है। याची गौरव पर आरोप है कि सीजेपी की ओर से चलाए जा रहे ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत स्कूल की स्थिति का वीडियो बनाकर उसे भ्रामक रूप से प्रसारित किया था। इसी सिलसिले में 19 अगस्त 2026 को फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाने में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सार्वजनिक शांति में बाधा पहुंचाने के लिए अफवाह फैलाना, जानबूझकर अपमान करना और आईटी एक्ट की धारा-66 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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याची ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को आठ हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं, याची को चार हफ्ते के भीतर अपना प्रत्युत्तर जमा करने का समय दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई और अग्रिम आदेश तक पुलिस गौरव भारती को गिरफ्तार नहीं करेगी।
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