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Ambedkar Nagar News: आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को देनी होगी आधी धनराशि
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Sun, 16 Nov 2025 11:53 PM IST
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अंबेडकरनगर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 का शंखनाद होते ही तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने नामांकन प्रक्रिया, जमानत धनराशि और व्यय सीमा संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए प्रावधानों के तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अब जमानत धनराशि आधी जमा करनी होगी, जबकि चुनाव खर्च सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के समान ही रहेगी।
जिले में कुल 899 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें प्रधान पदों के लिए चुनाव होना है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र शुल्क 100 रुपये, जमानत राशि 400 रुपये और अधिकतम खर्च सीमा 10 हजार रुपये तय की गई है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों को नामांकन के लिए 300 रुपये, जमानत के रूप में 1500 रुपये और अधिकतम एक लाख 25 हजार रुपये खर्च की अनुमति होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क भी 300 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये और खर्च सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये, जमानत राशि चार हजार रुपये, जबकि अधिकतम खर्च सीमा ढाई लाख रुपये तय की गई है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये, जमानत राशि 5 हजार रुपये और खर्च सीमा साढ़े तीन लाख रुपये होगी। सर्वोच्च पद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन शुल्क 1500 रुपये, जमानत राशि 12,500 रुपये, जबकि अधिकतम खर्च सीमा सात लाख रुपये तय की गई है।
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इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन शुल्क 500 रुपये, जमानत राशि चार हजार रुपये, जबकि अधिकतम खर्च सीमा ढाई लाख रुपये तय की गई है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये, जमानत राशि 5 हजार रुपये और खर्च सीमा साढ़े तीन लाख रुपये होगी। सर्वोच्च पद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन शुल्क 1500 रुपये, जमानत राशि 12,500 रुपये, जबकि अधिकतम खर्च सीमा सात लाख रुपये तय की गई है।