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Ambedkar Nagar News: सीलिंग जमीन की बिक्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Fri, 06 Mar 2026 11:06 PM IST
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आलापुर। तहसील क्षेत्र आलापुर के ग्राम मकरही में सीलिंग से प्रभावित सरकारी भूमि की कथित अवैध बिक्री का मामला अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका के रूप में पहुंच गया है। अगली सुनवाई नाै मार्च को निर्धारित की गई है।
ग्राम मकरही निवासी संजय सिंह की ओर से दायर याचिका में बताया गया है कि सीलिंग में दर्ज सरकारी भूमि को राजस्व नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 12 बीघा 12 बिस्वा 10 धुर भूमि, जो सीलिंग से प्रभावित सरकारी भूमि बताई जा रही है, का अवैध रूप से बैनामा कर दिया गया।
तहसील प्रशासन से शिकायत के बाद छह मई को जांच में अतिरिक्त करीब 10 बीघा 10 बिस्वा 16 धुर भूमि भी सीलिंग की श्रेणी में पाई गई। इसके बावजूद अब तक इस मामले में कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई सामने नहीं की गई है।
कार्रवाई न होने से आक्रोशित याची संजय सिंह ने मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्य सरकार, प्रमुख सचिव (राजस्व), जिलाधिकारी, एसडीएम आलापुर, तहसीलदार आलापुर तथा ग्राम सभा मकरही को पक्षकार बनाया गया है।
एसडीएम आलापुर सुभाष सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी अंबेडकरनगर को भेज दी गई है।
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ग्राम मकरही निवासी संजय सिंह की ओर से दायर याचिका में बताया गया है कि सीलिंग में दर्ज सरकारी भूमि को राजस्व नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 12 बीघा 12 बिस्वा 10 धुर भूमि, जो सीलिंग से प्रभावित सरकारी भूमि बताई जा रही है, का अवैध रूप से बैनामा कर दिया गया।
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तहसील प्रशासन से शिकायत के बाद छह मई को जांच में अतिरिक्त करीब 10 बीघा 10 बिस्वा 16 धुर भूमि भी सीलिंग की श्रेणी में पाई गई। इसके बावजूद अब तक इस मामले में कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई सामने नहीं की गई है।
कार्रवाई न होने से आक्रोशित याची संजय सिंह ने मामले को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्य सरकार, प्रमुख सचिव (राजस्व), जिलाधिकारी, एसडीएम आलापुर, तहसीलदार आलापुर तथा ग्राम सभा मकरही को पक्षकार बनाया गया है।
एसडीएम आलापुर सुभाष सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी अंबेडकरनगर को भेज दी गई है।
