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Amethi News: जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 09 Jan 2026 12:57 AM IST
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Hearing on anticipatory bail of District Panchayat President's wife postponed
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अमेठी सिटी। फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने समेत अन्य आरोपों से जुड़े प्रकरण में फरार घोषित जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी की अग्रिम जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एडीजे द्वितीय सुल्तानपुर राकेश पांडेय की अदालत में तय तिथि पर वादी पक्ष ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिस कारण बहस टल गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी तय की है।
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अमेठी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने 25 जुलाई 2022 को अदालत में याचिका पेश कर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी। याचिका में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी समेत कस्बे के लल्लू प्रसाद सोनी, उनके भाई लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी और संगम लाल सोनी पर अनुचित लाभ के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाणपत्र जारी कराने के आरोप लगाए गए थे।
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यह प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हुआ। मामले में एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। साथ ही फरार घोषित करने की कार्रवाई भी की गई थी। अदालत ने सभी आरोपियों को नौ जनवरी को पेश होने के निर्देश दिए हैं। अग्रिम जमानत अर्जी पर अब तय तिथि पर बहस होने की संभावना है।
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