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Auraiya News: गनर की अर्जी से टला फैसला, कमलेश पाठक के गैंगस्टर मामले में अब 20 को बहस
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औरैया। शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत 11 अभियुक्तों पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। अदालत में फैसले की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन आरोपी गनर अवनीश सिंह की एक अर्जी ने कार्यवाही की दिशा बदल दी। न्यायालय ने गनर को अपना पक्ष रखने का समय देते हुए अब बहस के लिए 20 फरवरी की तिथि नियत की है।
विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में विनय प्रकाश सिंह के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। माना जा रहा था कि कोर्ट आज अपना निर्णय सुना सकता है। हालांकि ऐन वक्त पर मामले के एक आरोपी गनर अवनीश सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अवनीश ने अदालत से अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने गनर की अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे अवसर प्रदान किया जिसके कारण फैसला टल गया।
शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में 20 मार्च 2020 को हुए देाहरे हत्याकांड के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया था। 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन कोतवाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 11 में एक आरोपी किशोर था जिसकी कारण उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में विनय प्रकाश सिंह के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। माना जा रहा था कि कोर्ट आज अपना निर्णय सुना सकता है। हालांकि ऐन वक्त पर मामले के एक आरोपी गनर अवनीश सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अवनीश ने अदालत से अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने गनर की अर्जी को स्वीकार करते हुए उसे अवसर प्रदान किया जिसके कारण फैसला टल गया।
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शहर के मोहल्ला नारायनपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में 20 मार्च 2020 को हुए देाहरे हत्याकांड के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया था। 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन कोतवाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 11 में एक आरोपी किशोर था जिसकी कारण उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।