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Ayodhya News: दलित उत्पीड़न के मामले में पांच सगे भाइयों को मिली जमानत
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अयोध्या। तीन साल पहले दलित महिला के मकान पर कब्जेदारी को लेकर मारपीट, गाली गलौज व तोड़फोड़ करने में पांच सगे भाइयों की जमानत अर्जी मंजूर हो गई। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट दीपक यादव ने आरोपियों की ओर से अंतरिम जमानत के निर्देशों का पालन करने पर स्थायी जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए 25000 की धनराशि की दो-दो जमानत दाखिल करने पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया।
अभियोजन के अनुसार घटना थाना बाबा बाजार क्षेत्र के सुनवा गांव की वर्ष 2023 की है। दलित महिला राजपती पत्नी राम करन की ओर से अदालत में पेश प्रार्थना पत्र के अनुसार 9 मार्च को दिन के दो बजे की घटना है। गांव के ही मुख्तियार अली के लड़के इश्तियाक, मुसीबत, कल्लू, दिलशाद व कय्यूम ने मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया। महिला के पति राम करन ने विरोध किया तो उन्हें जमीन पर पटक कर लाठी डंडे से मारा गया। दुकान के पिछले हिस्से में तोड़फोड़ की गई। जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हुए 20000 रुपये भी उठा ले गए। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था।
अभियोजन के अनुसार घटना थाना बाबा बाजार क्षेत्र के सुनवा गांव की वर्ष 2023 की है। दलित महिला राजपती पत्नी राम करन की ओर से अदालत में पेश प्रार्थना पत्र के अनुसार 9 मार्च को दिन के दो बजे की घटना है। गांव के ही मुख्तियार अली के लड़के इश्तियाक, मुसीबत, कल्लू, दिलशाद व कय्यूम ने मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया। महिला के पति राम करन ने विरोध किया तो उन्हें जमीन पर पटक कर लाठी डंडे से मारा गया। दुकान के पिछले हिस्से में तोड़फोड़ की गई। जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करते हुए 20000 रुपये भी उठा ले गए। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था।
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