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Ayodhya News: हर्ष फायरिंग में किशोर को गोली मारने के दो आरोपी बरी
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Fri, 27 Feb 2026 12:24 AM IST
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अयोध्या। थाना तारुन क्षेत्र में वर्ष 2021 में प्रीति भोज के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 13 वर्षीय किशोर प्रिंस को गोली लगने के मामले में दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने झूठा बयान देने के आरोप में घायल किशोर के बाबा राम निहोर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया है।
यह घटना 29 नवंबर 2021 की शाम को हुई थी, जब प्रिंस अपने बाबा के साथ राम शकल वर्मा के घर आयोजित प्रीति भोज में गया था। आरोप था कि माता प्रसाद अपने साथी वेद प्रकाश दूबे को लेकर आए थे और वेद प्रकाश अपनी बंदूक से हर्ष फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बंदूक से निकली गोली प्रिंस की कमर में लग गई थी।
मुकदमा के वादी और किशोर के पिता दीपक निषाद ने अदालत में बयान दिया कि उन्हें नहीं पता किसने फायरिंग की थी। घायल किशोर प्रिंस के बाबा राम निहोर ने भी कहा कि प्रीति भोज में काफी शोर-शराबा था और कई लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि गोली किसने चलाई। चोटिल किशोर प्रिंस ने भी अदालत में बताया कि कार्यक्रम में 500 से 700 लोग मौजूद थे और वह फायरिंग करने वालों को नहीं पहचानता। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी माता प्रसाद और वेद प्रकाश दूबे को हर्ष फायरिंग करते हुए हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के आरोपों से बरी कर दिया।
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यह घटना 29 नवंबर 2021 की शाम को हुई थी, जब प्रिंस अपने बाबा के साथ राम शकल वर्मा के घर आयोजित प्रीति भोज में गया था। आरोप था कि माता प्रसाद अपने साथी वेद प्रकाश दूबे को लेकर आए थे और वेद प्रकाश अपनी बंदूक से हर्ष फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बंदूक से निकली गोली प्रिंस की कमर में लग गई थी।
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मुकदमा के वादी और किशोर के पिता दीपक निषाद ने अदालत में बयान दिया कि उन्हें नहीं पता किसने फायरिंग की थी। घायल किशोर प्रिंस के बाबा राम निहोर ने भी कहा कि प्रीति भोज में काफी शोर-शराबा था और कई लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि गोली किसने चलाई। चोटिल किशोर प्रिंस ने भी अदालत में बताया कि कार्यक्रम में 500 से 700 लोग मौजूद थे और वह फायरिंग करने वालों को नहीं पहचानता। कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर आरोपी माता प्रसाद और वेद प्रकाश दूबे को हर्ष फायरिंग करते हुए हत्या के प्रयास और आयुध अधिनियम के आरोपों से बरी कर दिया।
