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Azamgarh News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Dec 2025 11:46 PM IST
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10-year sentence for rape convict
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आजमगढ़। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दुर्गेश यादव को दोषी ठहराया है। उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, तहबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 7 फरवरी 2016 की शाम करीब 7 बजे आरोपी दुर्गेश यादव 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया था। पीड़िता के पिता ने उसी रात दुर्गेश यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। लगभग दो महीने बाद पुलिस ने आरोपी दुर्गेश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। जांच पूरी होने पर पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
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मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने कुल आठ गवाहों को अदालत के समक्ष पेश कर परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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