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UP: डुगडुगी पिटवाकर कुर्क की गई गैंगस्टर अबू तालिब की 31 लाख से ज्यादा की संपत्ति, अवैध धन से खरीदी गई थी जमीन

अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: प्रगति चंद Updated Tue, 18 Nov 2025 03:13 PM IST
सार

Azamgarh Crime News: आजमगढ़ जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी अबू तालिब की 31 लाख से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। 

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Gangster Abu Talib property worth over 31 lakh rupees seized after beaten with drums in azamgarh
गैंगस्टर अबू तालिब की संपत्ति कुर्क करती टीम - फोटो : अमर उजाला
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पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अबू तालिब की करीब 31,29,840 मूल्य की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। यह कार्रवाई जीयनपुर कोतवाली, बिलरियागंज व तहसील सगड़ी की संयुक्त टीम द्वारा संपन्न कराई गई।

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क्या है पूरा मामला
थाना बिलरियागंज में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट की विवेचना के दौरान यह सामने आया कि नसीरपुर निवासी आरोपी अबू तालिब ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपनी माता उम्मतुन निसा के नाम पर वर्ष 2021 में भूमि खरीदी की थी। यह जमीन ग्राम नसीरपुर फतेहपुर में 56 वर्गमीटर के रूप में खरीदी गई थी, जिसका बाजार मूल्य 31,29,840 आंका गया। 
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जीयनपुर कोतवाल जितेंद्र बहादुर की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने 13 नवंबर 2025 को कुर्की का आदेश जारी किया। आदेश के अनुपालन में 18 नवंबर 2025 को मौके पर डुगडुगी पिटवाकर उक्त संपत्ति को कुर्क कर लिया गया।

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Gangster Abu Talib property worth over 31 lakh rupees seized after beaten with drums in azamgarh
गैंगस्टर अबू तालिब की 31 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क - फोटो : अमर उजाला
कुर्की के दौरान पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम रही मौजूद
आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के दौरान क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार सगड़ी रंजीत बहादुर, कोतवाल जीयनपुर जितेन्द्र बहादुर सिंह थाना अध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे मय फोर्स मौजूद रहे। 

अब तक हो चुके कई मुकदमे 
अबू तालिब पर इससे पहले गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट समेत कई गम्भीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में अपराधियों के मनोबल को तोड़ने में प्रभावी सिद्ध होगी। 
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