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Azamgarh News: वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए खुला पोर्टल
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आजमगढ़। वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए संचालित उम्मीद पोर्टल को फिर खोल दिया है। पंजीकरण कराने से चूकने वाले मुतवल्ली और वक्फ प्रबंधक दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
जिले में शिया और सुन्नी की कुल लगभग 2900 वक्फ संपत्तियां हैं। शासन की तरफ से इन संपत्तियों का ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए पोर्टल खुला था लेकिन निर्धारित समय छह दिसंबर तक पोर्टल पर 2383 वक्फ संपत्तियां ही अपलोड हो पाईं थीं। उसके बाद पोर्टल बंद होने से वक्फ संपत्तियों के अपलोड करने का काम रुक गया।
अब एक बार फिर पोर्टल को खोल दिया गया है। ऐसे में तकनीकी कारणों व समय अवधि खत्म होने के चलते पंजीकरण कराने से चूकने वाले मुतवल्ली व वक्फ प्रबंधक दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वक्फ निरीक्षण सुनील कुमार ने बताया कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण समय रहते उम्मीद पोर्टल पर नहीं किया तो भविष्य में उन संपत्तियों के संबंध में कानूनी, प्रशासनिक व रिकॉर्ड से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सभी लोग आवश्यक अभिलेखों के साथ जल्द पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी संपत्तियों का पूरा व सही विवरण दर्ज करा दें। उन्होंने बताया कि पोर्टल खुलने से उन वक्फ संपत्तियों को सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित स्थान मिलेगा, जो अब तक किसी कारणवश दर्ज नहीं हो पाईं थीं।
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जिले में शिया और सुन्नी की कुल लगभग 2900 वक्फ संपत्तियां हैं। शासन की तरफ से इन संपत्तियों का ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए पोर्टल खुला था लेकिन निर्धारित समय छह दिसंबर तक पोर्टल पर 2383 वक्फ संपत्तियां ही अपलोड हो पाईं थीं। उसके बाद पोर्टल बंद होने से वक्फ संपत्तियों के अपलोड करने का काम रुक गया।
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अब एक बार फिर पोर्टल को खोल दिया गया है। ऐसे में तकनीकी कारणों व समय अवधि खत्म होने के चलते पंजीकरण कराने से चूकने वाले मुतवल्ली व वक्फ प्रबंधक दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वक्फ निरीक्षण सुनील कुमार ने बताया कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण समय रहते उम्मीद पोर्टल पर नहीं किया तो भविष्य में उन संपत्तियों के संबंध में कानूनी, प्रशासनिक व रिकॉर्ड से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सभी लोग आवश्यक अभिलेखों के साथ जल्द पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी संपत्तियों का पूरा व सही विवरण दर्ज करा दें। उन्होंने बताया कि पोर्टल खुलने से उन वक्फ संपत्तियों को सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित स्थान मिलेगा, जो अब तक किसी कारणवश दर्ज नहीं हो पाईं थीं।
